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दिल्ली हाइकोर्ट ने पेप्सिको के पक्ष में फैसला सुनाया, जुलाई 2023 के एकल-पीठ के आदेश को किया रद्द

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11 जनवरी 2024, नई दिल्ली: दिल्ली हाइकोर्ट ने पेप्सिको के पक्ष में फैसला सुनाया, जुलाई 2023 के एकल-पीठ के आदेश को किया रद्द – दिल्ली हाईकोर्ट ने गत मंगलवार को खाद्य व पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी पेप्सिको के पक्ष में फैसला सुनाया हैं। कोर्ट ने पेप्सिको को चिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जानी वाली आलू की किस्म को पेटेंट करने की अनुमति दे दी हैं। आलू की इस किस्म का उपयोग लेज आलू चिप्स बनाने में किया जाता हैं।  यह निर्णय जुलाई 2023 के उस फैसले को उलट देता है जिसने पौधों की विविधता और किसानों के अधिकार संरक्षण (पीपीवीएफआर) प्राधिकरण के 2021 के पेटेंट को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा था।

कुरूगंती की दलीलो को अदालत ने किया खारिज

किसानों के अधिकारों की पैरवी कर रहीं  कविता कुरुगंती ने यह दावा करते हुए आपत्ति जताई कि कंपनी को बीज की किस्म का पेटेंट कराने में सक्षम नहीं होना चाहिए। अदालत ने कुरूगंती की दलीलों को खारिज करते हुए फैसले में कहा, “पेप्सिको की अपील स्वीकार की जाती है… पेप्सिको द्वारा किया गया नवीनीकरण आवेदन रजिस्ट्रार की फाइल पर बहाल किया जाएगा, जिसका कानून के अनुसार निपटान किया जायेगा।

लंबे समय से चल रहा विवाद

दरअसल, सन 1989 में पेप्सिको ने भारत में अपना पहला आलू चिप प्लांट खोला। कंपनी किसानों के समूह को एक खास किस्म के आलू के बीज की सप्लाई करती और फिर किसानों से निश्चित भाव पर आलू को खरीदती हैं। वही कुरुगंती के तर्क कि किसानों के खिलाफ पेप्सिको के मुकदमे सार्वजनिक हित के खिलाफ थे, को भी कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया।

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