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राज्य कृषि समाचार (State News)

अनुपयोगी व खुले नलकूपों के ढक्कन बंद करने के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

20 दिसम्बर 2023, बुरहानपुर: अनुपयोगी व खुले नलकूपों के ढक्कन बंद करने के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी – अनुपयोगी व खुले नलकूपों /बोरवेलों में बच्चों के गिरने की बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की सीमा क्षेत्रांतर्गत अनुपयोगी व खुले नलकुनपों/बोरवेलों को मजबूत ढक्कनों से बंद करने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

कलेक्टर द्वारा  आदेशित  किया है कि अनुपयोगी बोरवेलों, जिन बोरवेलों में मोटर नहीं डाली है, जिनमें बोर केप नहीं लगा हुआ है, उन बोरवेलों के मालिकों/किसान/संस्था, खुले बोरवेलों में बोर केप लगाना  सुनिश्चित  करें। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने  निर्देशित  किया है कि अनुपयोगी अथवा खुले पड़े बोरवेलों को लोहे के मजबूत ढक्कन/केप से नट बोल्टों की सहायता से मजबूती के साथ बंद किया जाये। कलेक्टर ने संबंधित मालिक/किसान/संस्था को यह भी  निर्देश  दिये हैं  कि वह बोरवेल/कूप होने की सूचना, पटल पर लगाकर  प्रदर्शित करेेंगे। उन्होंने संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों को क्षेत्र का भ्रमण कर व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं ।

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