बिना किसी दबाव के डीलर का चयन करें, शिकायत होने पर आवेदन करें
21 जुलाई 2021, बुरहानपुर । बिना किसी दबाव के डीलर का चयन करें, शिकायत होने पर आवेदन करें – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत ऑनलाइन लॉटरी में ड्रिप संयंत्र स्थापना हेतु मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में विभिन्न वर्गों के कृषकों का चयन हुआ है । कृषकों को सलाह दी जाती है, कि स्वतंत्र रूप से बिना किसी दबाव के डीलर का चयन करें। यदि डीलर चयन और उससे संबंधित कोई शिकायत है, तो संबंधित जिले के उप संचालक कृषि को डीलर बदलने हेतु आवेदन दे सकते हैं, ताकि समय सीमा में वरिष्ठालय से डीलर बदलने हेतु जानकारी भेजी जा सके।
इस बारे में बुरहानपुर के उपसंचालक कृषि श्री एमएस देवके ने बताया कि डीलर चयन के समय कृषक के द्वारा पंजीकृत मोबाईल पर ओ.टी.पी. प्राप्त होगा, जो ओ.टी.पी. प्राप्त होगा, वह ओ.टी.पी. आप जिस भी डीलर को बताएंगे , वही आपके (कृषक) द्वारा चयनित डीलर माना जाता है। ऑनलाइन लॉटरी में चयन होने के पश्चात कृषक पोर्टल पर दर्ज कम्पनी के पंजीकृत डीलर के यहां से सात दिवस में अपने आधारभूत दस्तावेज, आधार कार्ड, खसरा बी-1,बी-2, बैंक पासबुक की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों के लिए) जमा करावें। आधारभूत जानकारी सही पाई जाने पर कार्यालय द्वारा क्रय स्वीकृति जारी की जावेगी। क्रय स्वीकृति जारी होने के पश्चात कृषक सामग्री खरीदने हेतु संबंधित डीलर को आर.टी.जी.एस./बैंक डी.डी. के द्वारा भुगतान कर सामग्री क्रय करें। सामग्री क्रय करने के पश्चात पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही बिल पर हस्ताक्षर करें। कृषक द्वारा सामग्री की कीमत की पूर्ण राशि भुगतान की स्थिति में कृषक के खाते में अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा। कृषक द्वारा 45 प्रतिशत या 55 प्रतिशत कृषक अंश भुगतान करने पर प्रदाय कम्पनी के बैंक खाते में भुगतान किया जायेगा।