Ad DesktopAd TabletAd Mobile
राज्य कृषि समाचार (State News)

खुले हुए नलकूप/बोरवेल की सूचना देने वाले को मिलेगी 10 हजार की प्रोत्साहन राशि

20 अप्रैल 2024, इंदौर: खुले हुए नलकूप/बोरवेल की सूचना देने वाले को मिलेगी 10 हजार की प्रोत्साहन राशि – इंदौर जिले की सीमा अंतर्गत खुले हुए नलकूप/बोरवेल की सूचना देने वाले को 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आम जन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की गई है।

प्राय: नलकूप/बोरवेलों में पानी सुख जाने से संबंधित मकान मालिक / किसान / संस्था द्वारा उक्त अनुपयोगी नलकूपों/ बोरवेलों को बिना ढक्कन लगाए खुला छोड़ दिया जाता है। जिससे खुले नलकूपों में छोटे बच्चों के गिरने की आशंका बनी रहती है एवं कानून एवं शांति व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत कलेक्टर कार्यालय द्वारा धारा 144 के अंतर्गत अनुपयोगी व खुले नलकूपों/बोरवेलों को मजबूत ढक्कनों से बंद करने के सम्बंध में आदेश जारी किया गया है एवं उक्तानुसार अनुपयोगी नलकूपों / बोरवेलों को बिना ढक्कन लगाए पाए जाने पर धारा 188 भा.द.वि. अंतर्गत कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए गए है।

आम जन की सुरक्षा एवं उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराए जाने को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि इंदौर जिले की सीमा अंतर्गत ऐसे नलकूप/बोरवेल जो खुले हुए है, उसकी सूचना कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक जी-12 में व्यक्तिशः अथवा टेलीफोन नम्बर 0731-181 पर एवं श्री अभिनव मिसाल, स्टेनो शाखा मो.न. 9926734403 पर प्रातः  9 बजे से रात्रि 8 बजे तक देवें। सूचना सही पाए जाने पर संबंधित को 10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

Ad DesktopAd TabletAd Mobile
Ad DesktopAd TabletAd Mobile

(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)

कृषक जगत को व्हाट्सएप पर फॉलो करें
खेती-किसानी की ताज़ा खबरें, सीधे आपके फ़ोन पर
चैनल फॉलो करें

(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़,  टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)