State News (राज्य कृषि समाचार)

प्रकरणों को निर्माता स्तर पर सत्यापित करने की व्यवस्था 21 नवंबर से लागू होगी

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20 नवम्बर 2023, भोपाल: प्रकरणों को निर्माता स्तर पर सत्यापित करने की व्यवस्था 21 नवंबर से लागू होगी – संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रायः यह देखा जा रहा है कि निर्माता द्वारा प्रकरणों को समय पर सत्यापित कर भौतिक सत्यापन के लिए अग्रेषित नहीं किया जाता है , जिसके कारण प्रकरण अधिक समय तक पोर्टल पर लंबित पाए जाते हैं।

सभी निर्माताओं को सूचित किया जाता है कि प्रकरणों को निर्माता स्तर पर सत्यापित करने हेतु समय सीमा निर्धारित की जा रही है , जिसके अनुरूप कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा। निर्माता द्वारा 07 दिवस की समयावधि में प्रकरणों को सत्यापित करने की कार्यवाही करनी होगी, अन्यथा प्रकरण स्वतः निरस्त हो जावेंगे। यह व्यवस्था 21 नवंबर 2023 से पोर्टल पर लागू की जावेगी।

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