आदान विक्रेता की मृत्यु होने पर परिजन को अनुज्ञा पत्र स्थानान्तरित हो सकेगा
06 जून 2023, नई दिल्ली: आदान विक्रेता की मृत्यु होने पर परिजन को अनुज्ञा पत्र स्थानान्तरित हो सकेगा – केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रलय, नई दिल्ली ने भारत के राजपत्र में गत 31 मई को जारी असाधारण अधिसूचना में कीटनाशी नियम 1971 के नियम 14 के उप नियम (1 ) के प्रारूप में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव दिया है , जिसके अनुसार वर्तमान खुदरा विक्रेता या डीलर की मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्य द्वारा अनुज्ञा पत्र (लायसेंस )को अपने नाम स्थानांतरित करने की अनुमति के लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष संबंधित का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर आवेदन कर सकता है।
लेकिन सरकार ने इसके लिए एक शर्त लगाई है कि खुदरा विक्रेता या डीलर के परिवार के सदस्य के पास यदि निर्धारित योग्यता नहीं है तो उन्हें अनुज्ञा पत्र हस्तान्तरण के लिए कीटनाशक प्रबंधन में प्रमाण पत्र कोर्स करना अनिवार्य होगा। ऐसी दशा में अनुज्ञा पत्र अस्थायी रूप से परिवार के सदस्य को एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा परिवार के सदस्य द्वारा कीटनाशक प्रबंधन में प्रमाण पत्र कोर्स पूरा करने तक , जो भी पहले हो ,हस्तांतरित किया जा सकता है। इस अवधि में आवेदक निर्धारित शैक्षिक योग्यता वाले व्यक्ति को नियोजित कर सकता है।
इस संबंध में प्रभावित व्यक्तियों से 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई है , जिन पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। इसके पश्चात राजपत्र में अंतिम प्रकाशन करने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। केंद्र सरकार की इस पहल से आदान विक्रेताओं और उनके परिजनों को बहुत राहत मिल जाएगी।
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