State News (राज्य कृषि समाचार)

नरवाई जलाने की प्रथा बंद करने कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

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मध्यप्रदेश में फसल अवशेष प्रबंधन” योजना लागू होगी

10 नवम्बर 2022, भोपाल: नरवाई जलाने की प्रथा बंद करने कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान – मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में  मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई जिसमे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए । मंत्रि-परिषद ने नरवाई जलाने की प्रथा को हत्सोहित करने, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ाने और भूमि में नमी का संरक्षण करने के लिए “फसल अवशेष प्रबंधन” योजना को संचालित करने का निर्णय लिया। योजना में उपयोगी शक्ति चलित कृषि यंत्रों को चिन्हित कर कृषकों द्वारा इन्हें क्रय करने पर अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। लघु, सीमान्त, महिला, एस.सी. और एस.टी. कृषकों को 50 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। 

प्राथमिक प्र-संस्करण को प्रोत्साहन योजना

मंत्रि-परिषद ने ग्रामीण युवाओं को बैंक ऋण आधार पर कस्टम प्रोसेंसिंग केन्द्र स्थापना के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिये नवीन योजना “प्राथमिक प्र-संस्करण को प्रोत्साहन” को संचालित करने का निर्णय लिया। दोनों  योजना का क्रियान्वयन कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय करेगा।

“मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत” योजना की अनुमति

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में “मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत” योजना लागू करने की अनुमति दी। इसमें उद्यम क्रांति योजना के प्रथम चरण में 888 बेरोजगार युवाओं को बैंक ऋण से वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। इससे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में आवंटित राशन सामग्री को प्रदाय केन्द्र से उचित मूल्य दुकानों तक परिवहन कराया जायेगा।

उचित मूल्य दुकानों की व्यवस्थाओं के लिए राशि में वृद्धि

मंत्रि-परिषद ने उचित मूल्य की दुकानों का खाद्यान्न पर कमीशन, परिवहन व्यय और पीओएस मशीन की अतिरिक्त कमीशन की राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया। इसमें नगरीय क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों को खाद्यान्न वितरण पर कमीशन 70 से बढ़ा कर 90 रूपये प्रति क्विंटल, ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों को 200 से अधिक राशनकार्ड होने एवं पूर्णकालिक विक्रेता होने पर 10 हजार 500 रूपये प्रतिमाह दिया जायेगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों को 200 से कम राशनकार्ड होने एवं पूर्णकालिक विक्रेता होने पर 6 हजार रूपये प्रतिमाह और ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान पर अंशकालिक विक्रेता होने पर 3 हजार रूपये प्रतिमाह दिया जायेगा। इसी प्रकार दुकानविहीन एक हजार 514 पंचायतों में नवीन दुकान खोलने पर खाद्यान्न में कमीशन 6 हजार रूपये प्रतिमाह दिया जाएगा। खाद्यान्न के परिवहन, हेण्डलिंग मद में प्रति क्विंटल राशि 65 से बढ़ा कर 70 रूपये प्रति क्विंटल किया गया है।

मत्स्य-उत्पादन वृद्धि के लिए 100 करोड़ 

मंत्रि-परिषद ने “मुख्यमंत्री मत्स्य-विकास योजना” को आगामी 2 वर्षों (2022-23 एवं 2023-24) के लिए लागू करने का निर्णय लिया। योजना 2 वर्षों में प्रदेश में मत्स्य-पालन को बढ़ावा देने और मत्स्य-उत्पादन वृद्धि के लिए 100 करोड़ रूपये व्यय किया जायेगा।

महत्वपूर्ण खबर: कपास मंडी रेट (09 नवम्बर 2022 के अनुसार)

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