उद्यानिकी फसलों के बीज विक्रेताओं को लायसेंस लेना अनिवार्य
25 नवम्बर 2023, इंदौर: उद्यानिकी फसलों के बीज विक्रेताओं को लायसेंस लेना अनिवार्य – औषधीय फसलों एवं सब्जी, मसाला, पुष्प के बीजों का व्यापार लायसेंस के बगैर नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में व्यापार करने वाले व्यापारी को उद्यानिकी विभाग से बीजों के व्यापार करने के लिये लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यह लायसेंस उद्यानिकी विभाग से लेना जरूरी है। बिना लायसेंस के व्यापार करते पाये जाने पर विक्रेताओं के विरुद्ध बीज अधिनियम-1966 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही सम्बन्धित निजी बीज विक्रेता की रहेगी।
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