फसलों की नरवाई को ना जलाएं – उप संचालक कृषि सतना
19 अप्रैल 2024, सतना: फसलों की नरवाई को ना जलाएं – उप संचालक कृषि सतना – उप संचालक (कृषि ) श्री मनोज कश्यप ने बताया कि ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पर्यावरण सुरक्षा के लिए Air (Prevention & control of Pollution) Act 1981 अंतर्गत प्रदेश में धान एवं गेहूं की फसलों की कटाई उपरांत फसल के अवशेषों को खेतों में जलाये जाने को प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को समय-समय पर निर्देश जारी कर नरवाई से होने वाली आग जनित घटनाओं को रोकने के लिए नरवाई जलाने को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश दिये हैं ।
सतना के उप संचालक (कृषि ) श्री मनोज कश्यप ने कलेक्टर के निर्देशानुसार संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को अपने स्तर से पटवारियों के माध्यम से आगजनित घटनाओं का तत्काल सर्वे कराकर आग लगाने वाले अवांछित तत्वों पर पृथक से दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। सेटेलाइट मॉनिटरिंग रिपोर्ट सिस्टम ने पूरे प्रदेश में नरवाई से लगने वाली आग की रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है। सतना जिले से सेटेलाइट मॉनिटरिंग रिपोर्ट संबंधित एसडीएम को भेजते हुए कार्यवाही की अपेक्षा की गई है।
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