बिना लायसेंस कीटनाशक औषधियों के अवैध भण्डारण पर एफआईआर दर्ज
2 मार्च, 2021, इन्दौर l बिना लायसेंस कीटनाशक औषधियों के अवैध भण्डारण पर एफआईआर दर्ज– कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में जिले में उर्वरक एवं कीटनाशक के अवैध भण्डारण एवं व्यापार के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई का सिलसिला निरंतर जारी है। इसी क्रम में गत दिनों उप संचालक कृषि एवं जिला कीटनाशी निरीक्षक के संयुक्त तत्वावधान में कृषि विभाग के दल द्वारा किए गए निरीक्षण में एक फैक्ट्री संचालक द्वारा गोदाम में अवैध कीटनाशक औषधियों का भण्डार बिना कीटनाशी लायसेंस के किया जाना पाया गया lआरोपी फैक्ट्री मालिक के खिलाफ बाणगंगा थाने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है l
उल्लेखनीय है कि गत 24 फरवरी को उप संचालक कृषि एवं जिला कीटनाशी निरीक्षक के संयुक्त तत्वावधान में कृषि विभाग के दल द्वारा सांवेर रोड़ के सेक्टर-ए ,अगरबत्ती काम्पलेक्स के पीछे, अवंतिका नगर स्थित मेसर्स विजन एग्रो केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर का औचक निरीक्षण किया गया था । जिसमें पाया गया कि फैक्ट्री संचालक द्वारा गोदाम में अवैध कीटनाशक औषधियों का भण्डार बिना कीटनाशी लायसेंस के किया जा रहा है। बता दें कि कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत वैध लायसेंस होने के उपरांत ही कीटनाशी औषधि का भण्डारण एवं व्यापार किया जा सकता है। यही नहीं उक्त फैक्ट्री संचालकों द्वारा कीटनाशी औषधियों का भण्डारण एवं व्यापार रहवासी इलाके में किया जा रहा है, जो कि नियमों के विरूद्ध है l
इस मामले में कृषि विभाग दल द्वारा फैक्ट्री के मालिक लोकेश पिता संतोष पटेल ग्राम गेहूखेड़ी, अटाहेड़ा ,देपालपुर निवासी से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया। किन्तु संपर्क ना होने पर दल द्वारा गोदाम को सील करने की कार्रवाई की गई। फैक्ट्री के मालिक लोकेश पटेल के विरूद्ध बिना कीटनाशी लायसेंस के भण्डारण एवं व्यापार किये जाने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा-13 (1), 29 (1) (ए), 29 (1) (बी), 29 (1) (सी) में प्रकरण पंजीबद्ध कर थाना बाणगंगा में एफआईआर दर्ज कराई गई हैl