उर्वरक की कालाबाजारी करने वाले पर रासुका की कार्रवाई
18 नवंबर 2021, इंदौर । उर्वरक की कालाबाजारी करने वाले पर रासुका की कार्रवाई – मंदसौर जिले में उर्वरक की कालाबाजारी करने वाले आरोपी पर रासुका की कार्रवाई किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी घनश्याम पिता अमृतराम परमार निवासी दलोदा सगरा थाना दलोदा द्वारा उर्वरक का अवैध भंडारण कर कृषकों से निर्धारित राशि से अधिक मूल्य वसूलने पर एसडीओ कृषि मंदसौर द्वारा दलोदा थाने में की गई शिकायत पर उसके खिलाफ कालाबाजारी एवं किसानों से धोखाधड़ी की धारा में अपराध पंजीबद्ध किया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) के तहत भी कार्रवाई कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
इस मामले में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उर्वरक निरीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास अनुभाग मंदसौर श्री बीएल गरवाल द्वारा थाना दलोदा में 30 अक्टूबर को शिकायत की गई थी। जिसमें आरोपी घनश्याम को उर्वरक का अवैध भंडारण कर कृषकों से निर्धारित राशि से अधिक मूल्य वसूल कर अवैध लाभ अर्जित कर कालाबाजारी करते रंगे हाथ पकड़ा था। किसानों से धोखाधड़ी एवं नियमों का उल्लंघन कर चोरी छुपे उर्वरक की कालाबाजारी करने पर थाना प्रभारी दलोदा श्री संजीव सिंह परिहार द्वारा थाना दलोदा में अपराध क्रमांक 426/21 धारा 420 भादवि व 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का स्वतंत्र रहना समस्त कृषकों एवं राष्ट्रहित में घातक होने से पुलिस अधीक्षक मंदसौर के प्रतिवेदन के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) के तहत आरोपी घनश्याम पिता अमृतराम परमार उम्र 40 साल निवासी दलोदा सगरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।