State News (राज्य कृषि समाचार)

बुरहानपुर जिले में चमकहीन गेहूं का उपार्जन करने की अनुमति जारी

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18 अप्रैल 2024, बुरहानपुर: बुरहानपुर जिले में चमकहीन गेहूं का उपार्जन करने की अनुमति जारी – खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रदेश में असामयिक बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल प्रभावित (लस्टर लॉस) हो जाने के कारण रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर  गेहूं   उपार्जन  में 30 प्रतिशत तक लस्टर लॉस बगैर वेल्यूकट के उपार्जन करने की अनुमति जारी की गई है। यह जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती अर्चना नागपूरे ने दी।

 जारी अनुमति अनुसार 30 प्रतिशत तक लस्टर लॉस उपार्जित गेहूं पर पूर्ण समर्थन मूल्य की राशि मय राज्य बोनस (2275$125) रुपये 2400 के किसानों को भुगतान किया जाए। लस्टर लॉस गेहूं के बोरों पर्र मार्क लगाकर पृथक से स्टेकिंग कराई जाए। उपार्जन केन्द्र के लॉगिन से लस्टर लॉस गेहूं की मात्रा एवं प्रतिशत की जानकारी अनिवार्यता पोर्टल पर प्रविष्ट कराई  जाए । उपार्जन केन्द्र पर चमकहीन गेहूं के बोरों पर स्याही/लाल कलर से मार्किग (उदाहरण के रूप र्में ) करके अलग से थप्पी लगाई जाए। बोरों पर स्याही/लाल कलर इस प्रकार से लगाया जाए  कि  निशान स्पष्ट रूप से दर्शित हो। उपार्जन केन्द्रों में चमकविहीन गेहूं प्राप्त होने पर उपार्जन केन्द्रों द्वारा किसानवार चमकहीन गेहूं की अलग-अलग थप्पियांँ लगाकर संग्रहण  चमकहीन गेहूं प्रतिशत का रिकार्ड भी रखा  जाए । उपार्जन केन्द्रों से एफएक्यू एवं चमक विहीन का पृथक-पृथक ट्रकों में परिवहन कराया जाए एवं प्रत्येक ट्रक चालान पर चमकहीन गेहूं का प्रतिशत अंकित किया जाए। एक ट्रक में दोनों प्रकार के गेहूं का परिवहन नहीं कराया जाये।

उपार्जन एजेंसी के गोदाम प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि वह संग्रहण में चमकहीन गेहूं की प्राप्ति होने पर किसानवार बोरों का परीक्षण करेगा एवं किसानवार चमकहीन गेहूं के प्रतिशत का मैनुअल एवं ऑनलाइन जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्र में प्रविष्टि भी करेगा। उपार्जन संस्थाओं से प्राप्त चमकहीन गेहूं के ट्रक चालानों में चमक विहीन का प्रतिशत नहीं होने पर अथवा भारत सरकार द्वारा चमक विहीन के स्वीकृत प्रतिशत से अधिक चमक विहीन पाए जाने पर ऐसे ट्रकों को भंडारण हेतु स्वीकार नहीं किया जाए एवं संबंधित उपार्जन केन्द्रों को वापस किया जाएगा। भंडारण एजेंसी के संग्रहण केन्द्र प्रभारी का दायित्व होगा कि, संग्रहण हेतु प्राप्त एफएक्यू एवं चमकहीन गेहूं की उपार्जन संस्थावार पृथक-पृथक स्टेक लगाए  जाएं । उपार्जन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश  दिए गए हैं ।

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