उमरिया जिले में ग्रीष्म काल में नलकूप खनन पर प्रतिबंध
30 अप्रैल 2024, उमरिया: उमरिया जिले में ग्रीष्म काल में नलकूप खनन पर प्रतिबंध – उमरिया कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री धरणेन्द्र कुमार जैन ने पेयजल परिरक्षण संशोधित अधिनियम के तहत उमरिया जिले को पेयजल अभाव क्षेत्र घोषित किया है । जिले में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति बनाये रखने हेतु अधिनियम की धारा के अनुसार जिले की सीमा मे किसी भी प्रकार के प्रयोग हेतु नलकूप खनन एवं समस्तर जल स्रोतों का उपयोग आगामी आदेश तक पेयजल हेतु छोड़कर अन्य कार्यों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है । ग्रामीण क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग एवं नगरीय क्षेत्र मे नगरीय निकाय पेयजल प्रयोजन के लिए नलकूप खनन कर सकते है, शेष सभी के लिए नलकूप खनन पूर्णतः आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया है ।
जिले की सीमा में आम इंसान, जानवरों के उपयोग के पेयजल स्त्रोतो का सिंचाई या अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी प्रकार से आम इंसान, जानवरों के उपयोग के पेयजल स्रोतों का उपयोग सिंचाई या अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। यह प्रतिबंध लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था हेतु खनन किए जाने वाले नलकूपों एवं पूर्व से सिंचाई के उपयोग हेतु निर्धारित स्रोतों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने समस्त एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे प्रतिबंध के बाद यदि कहीं नल कूप खनन पाया जाता है तो कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
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