मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा खाद के अवैध भंडारण पर की गई बड़ी कार्यवाही
26 जुलाई 2022, बालाघाट। मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा खाद के अवैध भंडारण पर की गई बड़ी कार्यवाही – दिनांक 23 जुलाई 2022 को जिले के खैरलांजी तहसील के भौरगढ़ में लिल्हारे कृषि केंद्र में महाराष्ट्र के तुमसर से सिंगल सुपर फास्फेट (SSP) और डीएपी(DAP) के नाम पर अवैध आर्गेनिक खाद का भंडारण किया गया था। जिसकी सूचना मिलते ही कृषि विभाग के अमले द्वारा कठोर कार्यवाही की जाकर खाद की जब्ती कर, संबंधित दुकान का रासायनिक उर्वरक विक्रय का लायसेंस निरस्त कर पंकज लिल्हारे के विरुद्ध खैरलांजी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उप संचालक कृषि श्री राजेश खोब्रागढ़े ने बताया कि विभाग द्वारा की गई इस कार्यवाही में 100 बैग सिंगल सुपर फास्फेट (SSP) , 150 बैग ओर्गानिक डीएपी (DAP) प्राप्त हुआ जिसे विक्रय के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
एफआईआर(FIR) की कार्यवाही- जिले के उप संचालक कृषि, निरीक्षक सुनील बागड़े, हरिश्चन्द डहरिया, आर पी मर्सकोले व मनोज पटले द्वारा कार्यवही की गई।इस कार्यवाही में उप संचालक कृषि द्वारा किसानों को जानकारी दी गई कि किसान भाई दुकानों से मानक खाद ही खरीदे और उसका पक्का बिल अवश्य लेंं। अधिक दर में यदि कोई विक्रेता खाद बेचता है तो कृषि विभाग में शिकायत कर सकते है। निजी खाद विक्रेताओं से भी अपील की गई है कि मानक खाद, अनुमति प्राप्त खाद का ही विक्रय निर्धारित दर पर ही किसानों को करें।गड़बडी की शिकायत मिलने या देखे जाने पर आगे भी विभाग द्वारा कठोर कार्यवाही की जावेगी।
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