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विदिशा में खुलेंगे 20 कस्टम हायरिंग सेंटर, परियोजना लागत पर मिलेगी 40% तक सब्सिडी; ऐसे करें आवेदन

18 अगस्त 2026, विदिशा: विदिशा में खुलेंगे 20 कस्टम हायरिंग सेंटर, परियोजना लागत पर मिलेगी 40% तक सब्सिडी; ऐसे करें आवेदन – मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के किसानों को कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराने तथा आधुनिक कृषि यंत्रों की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से कस्टम हायरिंग योजना के तहत  जिले को 20 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

योजना के अंतर्गत इच्छुक पात्र आवेदकों से 21 अगस्त  तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर 22 अगस्त को लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। लॉटरी में चयनित कृषक योजना के तहत अनुदान के लिए पात्र होंगे।

जिले में 20 सेंटरों का लक्ष्य

कस्टम हायरिंग योजना के तहत विदिशा जिले के लिए कुल 20 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इनमें सामान्य वर्ग के लिए 13, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 3, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 3 तथा एफपीओ के लिए 1 लक्ष्य निर्धारित है। योजना के माध्यम से चयनित आवेदक कृषि यंत्रों की उपलब्धता का केंद्र स्थापित कर सकेंगे, जिससे आसपास के किसानों को आवश्यकता के अनुसार कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध हो सकेंगे। इससे किसानों को महंगे कृषि यंत्र व्यक्तिगत रूप से खरीदने की आवश्यकता कम होगी तथा आधुनिक कृषि तकनीक का उपयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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10 से 25 लाख रुपये तक का प्रोजेक्ट

कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए परियोजना की कुल लागत 10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक निर्धारित की गई है। योजना के अंतर्गत परियोजना राशि का 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को बैंक से ऋण लेना अनिवार्य होगा। स्वीकृत अनुदान राशि सीधे आवेदक के लोन अकाउंट में जमा की जाएगी।

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आवेदन के लिए जरूरी पात्रता

कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के इच्छुक आवेदक के लिए प्रमुख पात्रताएं निर्धारित की गई हैं। तदानुसार आवेदक के पास 12वीं कक्षा की अंकसूची होना आवश्यक है। स्वयं या माता-पिता के नाम का खसरा एवं बी-1 दस्तावेज होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आधार कार्ड होना आवश्यक है। आवेदक शासकीय अथवा अर्धशासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए।जिस गांव में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, उस गांव में पूर्व से कोई कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित नहीं होना चाहिए।

10 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्य

आवेदन करने वाले इच्छुक आवेदक को “सहायक कृषि यंत्री भोपाल” के नाम से 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट स्वयं के बैंक खाते से बनाया जाना आवश्यक है।

MPOnline के माध्यम से किया जा सकेगा आवेदन

योजना के लिए इच्छुक पात्र आवेदक MPOnline के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के लिए chc.mpdage.org वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है। आवेदकों को निर्धारित अंतिम तिथि 21 अगस्त  से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कृषि विभाग ने इच्छुक पात्र कृषकों से योजना की पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी सुनिश्चित करने के बाद समय-सीमा में आवेदन करने की अपील की है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त आवेदनों में से 22 अगस्त 2026 को लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा और चयनित आवेदक योजना के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुदान के पात्र होंगे।

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