राज्य कृषि समाचार (State News)

PM Fasal Bima Yojana: सोयाबीन, मक्का, तुअर और कपास का बीमा 15 अगस्त तक कराएं, जानें प्रीमियम

05 अगस्त 2026, भोपाल: PM Fasal Bima Yojana: सोयाबीन, मक्का, तुअर और कपास का बीमा 15 अगस्त तक कराएं, जानें प्रीमियम – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत खरीफ 2026 की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। मध्यप्रदेश कृषि विभाग ने किसानों से समय रहते अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद बीमा के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बुरहानपुर जिले के कृषि उपसंचालक एम.एस. देवके ने बताया कि किसान अपनी फसलों का बीमा संबंधित बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या भारत सरकार के पीएम फसल बीमा योजना पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं।

फसलवार कितना देना होगा प्रीमियम?

खरीफ 2026 सीजन के लिए प्रति हेक्टेयर किसान प्रीमियम इस प्रकार निर्धारित किया गया है—

  • सोयाबीन: ₹926 प्रति हेक्टेयर
  • मक्का: ₹740 प्रति हेक्टेयर
  • तुअर (अरहर): ₹778 प्रति हेक्टेयर
  • कपास: ₹3,000 प्रति हेक्टेयर

कृषि विभाग ने किसानों से निर्धारित प्रीमियम जमा कर समय पर बीमा कराने की अपील की है, ताकि प्राकृतिक आपदा या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में फसल नुकसान होने पर योजना का लाभ मिल सके।

पंजीयन के लिए जरूरी दस्तावेज

फसल बीमा के लिए आवेदन करते समय किसानों को आधार कार्ड, खसरा-खतौनी की प्रति, राजस्व विभाग, पंचायत या स्वयं प्रमाणित बुआई प्रमाण पत्र, किरायेदार किसानों के लिए अनुबंध या समझौते संबंधी शपथ पत्र तथा बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की छायाप्रति जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

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