प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में पंजीयन की अपील
14 सितंबर 2020, इंदौर। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में पंजीयन की अपील – किसानों के हित में केंद्र सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है. इन्हीं में से एक है ‘ प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना’. इस योजना में किसानों द्वारा दिए गए थोड़े से मासिक अंश दान से उन्हें 60 वर्ष की उम्र के बाद 3 हजार रुपये महीना या 36 हजार रुपये वार्षिक पेंशन मिलेगी. कुछ शर्तों वाली इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को अपना पंजीयन करवाना पड़ेगा.
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उल्लेखनीय है कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 2 हेक्टेयर भूमि तक के कृषकों जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष तक के लिये लागू की गई है। जिले में पात्र कृषकों, योजनांतर्गत आयु अनुसार प्रीमियम की राशि अर्थात कृषक अंशदान निर्धारित है।इस बारे में इंदौर के उप संचालक कृषि श्री रामेश्वर पटेल ने बताया कि इस योजना में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष तक के कृषक पात्र होंगे. पंजीयन के बाद कृषकों को 55 रूपये से 200 रूपये का मासिक अंशदान करना होगा। 60 वर्ष की उम्र के बाद किसानों को 3 हजार रुपये महीना या 36 हजार रुपये वार्षिक पेंशन मिलेगी। इस पेंशन का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम कर रहा है। इस योजना का एक लाभ यह है कि यदि पालिसी धारक की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी को 50 प्रतिशत रकम मिलती रहेगी। यदि कोई किसान बीच में इस योजना को छोडना चाहेगा, तो उसे जमा की गई राशि पर बैंकों के बचत खाते के बराबर ब्याज मिलेगा।
कैसे कराएं पंजीयन ? – इस योजना का लाभ लेने हेतु किसान को कॉमन सर्विस सेंटर ,जो कि जिले के समस्त विकास खण्डों में है, पर जाकर पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु खसरा, खतौनी की नकल, आधार कार्ड, दो फोटो और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लेकर जाएं । इसके लिए कृषक को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा । कृषक पोर्टल पर स्वयं भी आवेदन कर सकते है। किसानों से अपील है, कि वे इस लाभकारी योजना का लाभ लेने के लिए अपना पंजीयन अवश्य कराएं.
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