State News (राज्य कृषि समाचार)

सांवेर में 50 लाख की प्रतिबंधित दवाई और रिपैकिंग की सामग्री जब्त

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3 दिसम्बर 2022, इंदौर सांवेर में 50 लाख की प्रतिबंधित दवाई और रिपैकिंग की सामग्री जब्त – किसानों से धोखाधड़ी करने के मामले निरंतर जारी है। ताज़ा मामला ग्राम सिमरोड तहसील सांवेर का सामने आया है, जहाँ कृषि विभाग की टीम द्वारा की गई कार्रवाई में  मेसर्स पेरामाउंट एग्री टेक्नॉलाजीस के अवैध रुप से बिना लाइसेंस के संचालित  कारखाने से प्रतिबंधित दवाई के साथ दूसरी कंपनी के बारदानों  में स्वयं  की कंपनी का उत्पादित  रासायनिक /जैव कीटनाशक  का बड़ी मात्रा में भण्डारण और रिपैकिंग का सामान जब्त किया गया। विनिर्माण इकाई को सील कर दिया गया है। जब्त  की गई सामग्री करीब 50 लाख  रु की बताई जा रही है।

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं कीटनाशी निरीक्षक श्री राजेश धारे ने कृषक जगत को बताया कि ग्राम सिमरोड तहसील सांवेर के खसरा नंबर 76 , 78 /1 /1 , 78 /1  स्थित  श्री प्रकाश सोनी , निवासी इंदौर के विनिर्माण इकाई परिसर में मेसर्स पेरामाउंट एग्री टेक्नॉलाजीस द्वारा अवैधानिक तरीके से प्रतिबंधित दवाई के भंडारण , उत्पादन और बिक्री की सूचना मिलने पर कृषि विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई की गई , जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित फोरेट 10 % सीजी का बड़ी मात्रा में भंडारण के अलावा विभिन्न कंपनियों के रैपर से कीटनाशक दवाइयों को पैक करना पाया गया। जब्त  की गई सामग्री करीब 50 लाख रु की है। इस कार्रवाई में श्री शोभाराम एस्के, अनुविभागीय अधिकारी कृषि, सहायक संचालकद्वय  श्री संदीप यादव , श्री विजय जाट ,कीटनाशी निरीक्षक श्री राजेंद्र सिंह तोमर और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री अरविन्द चाचरिया शामिल थे।

इस मामले में कीटनाशी निरीक्षक श्री राजेश धारे द्वारा  कम्पनी के साझेदार /सहयोगी / संचालकों  अश्विन पिता घनश्याम पटेल, निवासी इंदौर, लोकेश पटेल निवासी गेहूंखेड़ी तहसील देपालपुर और अभिषेक दुबे निवासी कटनी के विरुद्ध थाना सांवेर में कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 13  (1), धारा 29 एवं धारा 420 के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955  की धारा 3 /7  के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस द्वारा  प्रकरण विवेचना में लिया गया है।

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