सरकार ने चीनी मिलों को एथनॉल बनाने के लिए गन्ने के रस का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया
08 दिसम्बर 2023, नई दिल्ली: सरकार ने चीनी मिलों को एथनॉल बनाने के लिए गन्ने के रस का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया – खाद्य एंव उपभोक्ता मंत्रालय ने गुरूवार को अपने एक आदेश में कहा कि केंद्र सरकार ने सभी चीनी मिलों और डिस्टिलरीज को तत्काल प्रभाव से एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2023-24 में एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने का रस या चीनी सीरप का उपयोग नहीं करने को कहा हैं। ताकि घरेलू खपत के लिए चीनी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और कीमतों को नियंत्रण में रखा जा सके।
हालांकि, खाद्य मंत्रालय ने सभी चीनी मिलों और डिस्टिलरी के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को लिखे एक पत्र में कहा कि बी-हैवी शीरे से तेल विपणन कंपनियों को इथेनॉल की आपूर्ति जारी रहेगी।
सरकार ने चीनी (नियंत्रण) ऑर्डर 1966 के खंड 4 और 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभी चीनी मिलों और डिस्टिलरी को यह निर्देश दिया है कि वे तत्काल प्रभाव से ईएसवाई (इथेनॉल आपूर्ति वर्ष) 2023-24 में इथेनॉल के लिए गन्ने के रस यानी चीनी सिरप का उपयोग न करने का निर्देश दिया हैं।
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