राज्य कृषि समाचार (State News)

छतरपुर में नरवाई जलाने वालों पर लगाई पेनल्टी

15 अप्रैल 2026, छतरपुरछतरपुर में नरवाई जलाने वालों पर लगाई पेनल्टी – जिले में नरवाई (फसल अवशेष) जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। कलेक्टर पार्थ जैसवाल के स्पष्ट निर्देशों के बाद, बड़ामलहरा एसडीएम आयुष जैन द्वारा घुवारा तहसील अंतर्गत खेतों में नरवाई जलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले 6 लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की है। इन सभी पर 2500-2500 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। राजस्व विभाग की टीम द्वारा की गई जांच में पाया गया कि बिसवां गांव के 3 लोग और कुड़ेला गांव के 3 लोगों को नरवाई नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कुल 15 हजार रुपये की पेनल्टी अधिरोपित की है।

कलेक्टर की अपील- नरवाई न जलाएं, खेतों की नरवाई जलाने पर होगी कार्यवाही –  कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने जिले के समस्त किसानों से अपील की है कि वे फसल कटाई के बाद अवशेषों में आग न लगाएं। उन्होंने कहा कि नरवाई जलाना कानूनन अपराध है और इससे मित्र कीट भी मर जाते हैं। किसान नरवाई को जलाने के बजाय उसका उपयोग भूसा बनाने या गौशालाओं में चारे के रूप में दान करने के लिए कर सकते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सैटेलाइट इमेजिंग और मैदानी अमले के माध्यम से नरवाई जलाने की घटनाओं पर पैनी नजर रखी जा रही है। भविष्य में भी यदि कहीं आगजनी की घटना पाई जाती है, तो संबंधित भू-स्वामी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

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