सागर जिले के बाहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र 30 जून तक जल अभावग्रस्त घोषित
11 अप्रैल 2024, सागर: सागर जिले के बाहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र 30 जून तक जल अभावग्रस्त घोषित – सागर जिले में जल स्तर गिरने से अधिकांश सतही जल स्रोत सूख जाने के कारण आगामी ग्रीष्म काल में पेयजल संकट की संभावना को देखते हुए सागर जिले के बाहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र को 30 जून तक जल अभावग्रस्त घोषित कर समस्त तहसीलों में ‘ मध्यप्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम ‘ के तहत पेयजल के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए नवीन निजी नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य आदेशानुसार मध्यप्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम के अन्तर्गत सागर जिले के बाहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को 15 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 तक जल अभावग्रस्त घोषित किया है। जिले में निरंतर भू जल स्तर की गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा 6 (1) के अन्तर्गत सम्पूर्ण जिले में अशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सागर जिले के सीमा क्षेत्र की सीमा में नलकूप/बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना कोई नया नलकूप खनन नहीं होगा।
सागर जिले के सीमा क्षेत्र की सीमा में नलकूप/बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना (सार्वजनिक सड़कों से गुजरने वाली मशीनों को छोड़कर ) न तो प्रवेश करेगी और न ही बिना अनुमति के कोई नया नलकूप खनन करेगी।नियमों का उललंघन करने पर नलकूप खनन / बोरिंग का प्रयास कर रही मशीनों को जप्त कर पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाएगी। इस अधिसूचना का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 9 के अनुसार दो वर्ष तक के कारावास या दो हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा। उपरोक्त आदेश शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले नलकूप उत्खनन पर लागू नहीं होगा तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कार्य योजनान्तर्गत नलकूप खनन का कार्य कराया जा सकेगा, इस हेतु उपरोक्त अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
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