उर्वरक की लगने वाली रैक के पूर्व एलोकेशन एवं वितरण की जानकारी देने के निर्देश
08 नवम्बर 2023, सतना: उर्वरक की लगने वाली रैक के पूर्व एलोकेशन एवं वितरण की जानकारी देने के निर्देश – कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जिले में रासायनिक उर्वरकों डीएपी, यूरिया, कॉम्प्लेक्स, पोटाश आदि की लगने वाली प्रत्येक रैक के पूर्व एलोकेशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी उप संचालक किसान कल्याण , सतना को देने के निर्देश दिये हैं।
श्री वर्मा ने क्षेत्रीय प्रबंधक इफको, नागार्जुन फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, पारादीप फास्फेट, इंडियन पोटाश, कृभको, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड और मध्य भारत एग्रो लिमिटेड को निर्देशित किया है कि जिले में रैक प्लांट से सहकारी और निजी क्षेत्रों में उर्वरकों की डिस्ट्रीब्यशून की जानकारी उप संचालक सतना के विभागीय ईमेल पर भेंजे। अन्यथा की स्थिति उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 35 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुये निहित प्रावधानों अनुसार उर्वरक वितरण में विपरीत परिस्थिति निर्मित होने पर जिम्मेदार मानकर कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर श्री वर्मा ने सतना जिले के सभी विकास खंडों उर्वरक विक्रेताओं को भी निर्देशित किया है कि जिले में समय-समय पर लगने वाली उर्वरक रैक से उर्वरक प्रदाय किया जाता है। प्रदाय उर्वरक की मात्रा और फुटकर विक्रेताओं को उर्वरक विक्रय की जानकारी बिना विलंब किये उप संचालक कृषि को दी जाये। उन्होने कहा कि प्रायः देखने में आता है कि रैक प्वाइंट से उर्वरक को बिना गोदामों में भंडारित किये सीधे रैक से फुटकर व्यापारियों को प्रदाय किया जाता है। यह नियमों का उल्लंघन है। यदि ऐसा पाया जाता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के विपरीत क्रय-विक्रय का दोषी मानकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
वहीं दूसरी ओर उप संचालक, कृषि विकास एवं किसान कल्याण श्री मनोज कश्यप ने सहायक संचालक कृषि श्री आरएस बागरी को नोटिस जारी कर विभिन्न समाचार पत्रों में विकासखंड मझगवां में रबी वर्ष 2023-24 में खाद्य पोषण सुरक्षा एवं अन्य विभागीय योजनाओं के तहत अपात्र कृषकों को प्रदर्शन का बीज प्रदाय किये जाने एवं पात्र कृषकों को वंचित रखे जाने संबंधी खबरों की तीन दिवस के अंदर जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जिले में रासायनिक उर्वरकों डीएपी, यूरिया, कॉम्प्लेक्स, पोटाश आदि की लगने वाली प्रत्येक रैक के पूर्व एलोकेशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी उप संचालक किसान कल्याण , सतना को देने के निर्देश दिये हैं।
श्री वर्मा ने क्षेत्रीय प्रबंधक इफको, नागार्जुन फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, पारादीप फास्फेट, इंडियन पोटाश, कृभको, कोरोमंडल नेशनल फर्टिलाइजर और मध्य भारत एग्रो लिमिटेड को निर्देशित किया है कि जिले में रैक प्लांट से सहकारी और निजी क्षेत्रों में उर्वरकों की डिस्ट्रीब्यशून की जानकारी उप संचालक सतना के विभागीय ईमेल पर भेंजे। अन्यथा की स्थिति उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 35 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुये निहित प्रावधानों अनुसार उर्वरक वितरण में विपरीत परिस्थिति निर्मित होने पर जिम्मेदार मानकर कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर श्री वर्मा ने सतना जिले के सभी विकास खंडों उर्वरक विक्रेताओं को भी निर्देशित किया है कि जिले में समय-समय पर लगने वाली उर्वरक रैक से उर्वरक प्रदाय किया जाता है। प्रदाय उर्वरक की मात्रा और फुटकर विक्रेताओं को उर्वरक विक्रय की जानकारी बिना विलंब किये उप संचालक कृषि को दी जाये। उन्होने कहा कि प्रायः देखने में आता है कि रैक प्वाइंट से उर्वरक को बिना गोदामों में भंडारित किये सीधे रैक से फुटकर व्यापारियों को प्रदाय किया जाता है। यह नियमों का उल्लंघन है। यदि ऐसा पाया जाता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के विपरीत क्रय-विक्रय का दोषी मानकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
वहीं दूसरी ओर उप संचालक, कृषि विकास एवं किसान कल्याण श्री मनोज कश्यप ने सहायक संचालक कृषि श्री आरएस बागरी को नोटिस जारी कर विभिन्न समाचार पत्रों में विकासखंड मझगवां में रबी वर्ष 2023-24 में खाद्य पोषण सुरक्षा एवं अन्य विभागीय योजनाओं के तहत अपात्र कृषकों को प्रदर्शन का बीज प्रदाय किये जाने एवं पात्र कृषकों को वंचित रखे जाने संबंधी खबरों की तीन दिवस के अंदर जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
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