यूरिया के अवैध परिवहन पर एफ.आई.आर दर्ज़
28 अक्टूबर 2023, धार: यूरिया के अवैध परिवहन पर एफ.आई.आर दर्ज़ – धार ज़िले में यूरिया के अवैध परिवहन का मामला सामने आया है। गुप्त सूचना के आधार पर पकड़े गए आयशर वाहन में इफ्को कम्पनी का बिना बिल- बिल्टी का 330 बैग यूरिया पकड़ा गया, जिसे जब्त कर पुलिस थाना कानवन की सुपुर्दगी में दिया गया तथा दो व्यापारियों सहित वाहन चालक पर थाना कानवन में एफ.आई.आर. दर्ज़ कराई गई।
श्री जी एस मोहनिया, उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, धार ने कृषक जगत को बताया कि कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में कृषि विभाग द्वारा कृषि आदान गुण नियंत्रण अंतर्गत 26 अक्टूबर को रात्रि 2 :10 बजे गुप्त सूचना के आधार पर आयशर वाहन आयशर क्रमांक GJ 05 BX 6678 को पुलिस की मदद से रोका गया। जिसमें इफको कम्पनी का 330 बैग यूरिया (45 किग्रा / बैग) बरामद हुआ। चालक ने पूछताछ में बताया कि उक्त यूरिया उर्वरक व्यापारी मयंक जैन निवासी थांदला से पप्पु सेठ उर्फ अनिल कुमार इंदरमल जैन निवासी लाबरिया तहसील सरदारपुर के यहाँ उतारना था। वाहन चालक द्वारा 330 बैग यूरिया के बिल बिल्टी आदि दस्तावेज मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किए गए। इस पर प्रकरण का मौके पर पंचनामा बनाया गया तथा वाहन सहित 330 बैग यूरिया को जब्त कर पुलिस थाना कानवन की सुपुर्दगी में दिया गया।
कृषि विभाग ने उर्वरक व्यापारी मयंक जैन निवासी थांदला जिला झाबुआ, अनिल कुमार जैन निवासी लाबरिया तह, सरदारपुर तथा वाहन चालक /वाहन स्वामी उमेश पिता मनोहरलाल निवासी थांदला, जिला झाबुआ के विरुद्ध थाना कानवन में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 5, 7, 8, 35 तथा अवैध रूप से उर्वरकों का परिवहन करने के लिये परिवहन संचालन नियंत्रण आदेश 1973 की धारा 3 एवं 4 का उल्लंघन किये जाने की शिकायत पर एफ.आई.आर. दर्ज़ कर क्रमांक 0612/ 2023 /27 अक्टूबर को अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। उपरोक्त कार्यवाही कृषि विभाग के जिला स्तरीय उर्वरक निरीक्षक श्री राकेश मण्डलोई, उर्वरक निरीक्षक सरदारपुर श्री राजेश बर्मन तथा उर्वरक निरीक्षक बदनावर श्री घनश्याम बग्गड़ द्वारा संयुक्त रूप से की गई ।
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