राज्य कृषि समाचार (State News)

छतरपुर: ई-टोकन नियमों की अनदेखी पर प्रशासन सख्त

 दो उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित

15 अप्रैल 2026, छतरपुरछतरपुर: ई-टोकन नियमों की अनदेखी पर प्रशासन सख्त – जिले में उर्वरक वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए लागू की गई ई-टोकन प्रणाली की अवहेलना करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देशन में कृषि विभाग द्वारा की गई जांच के बाद, नियमों का उल्लंघन करने पर बिजावर और नौगांव तहसील के दो उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं।

बिना ई-टोकन यूरिया बेचने पर हुई कार्रवाई – उप संचालक कृषि एवं अनुज्ञापन (उर्वरक) अधिकारी डॉ. ए.के. मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बिजावर स्थित मेसर्स जटाशंकर बीज भंडार (संचालक राहुल गुप्ता) और नौगांव के ईसानगर चौराहा स्थित मेसर्स परिहार बीज भंडार (संचालक खूब सिंह परिहार) द्वारा शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद किसानों को बिना ई-टोकन के यूरिया का विक्रय किया गया। ज्ञात हो कि शासन और कलेक्टर द्वारा 1 अप्रैल 2026 से शत-प्रतिशत ई-टोकन के माध्यम से ही उर्वरक वितरण के निर्देश दिए गए थे।

विभागीय जांच में पाया गया कि दोनों विक्रेताओं ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की शर्तों का उल्लंघन किया है। इस संबंध में विभाग द्वारा संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा गया था। विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोषजनक न पाए जाने पर, डॉ. ए.के. मिश्रा ने उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश की धारा 31 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोनों दुकानों के उर्वरक भंडारण एवं विक्रय लाइसेंस को आगामी आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया है।

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