भिंड कलेक्टर ने सहायक पशु चिकित्सक को किया निलंबित
15 अप्रैल 2024, भिंड: भिंड कलेक्टर ने सहायक पशु चिकित्सक को किया निलंबित – भिंड कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री श्रीवास्तव ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति उदासीनता एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता बरतने पर मनोज राय, सहायक पशु चिकित्सक क्षेत्र, पशु चिकित्सालय ऊमरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि मध्यप्रदेश लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत श्री मनोज राय, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र, पशु चिकित्सालय उमरी को विधानसभा क्षेत्र 10-भिंड के थाना उमरी के सीमावर्ती नाका पांडरी-हनुमंतपुरा मार्ग नाका स्थल पाण्डरी मंदिर पर स्टेटिक सर्विलांस टीम (एस.एस.टी.) का प्रमुख बनाया गया था ,जिनकी डयूटी प्रातः 06 बजे से दोपहर 02 बजे तक नियत की गई थी। सहायक रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 10-भिण्ड के पत्र 13 अप्रैल 2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रेक्षक के द्वारा भ्रमण के दौरान उक्त नाका स्थल का निरीक्षण किया गया जिसमें श्री मनोज राय एवं उनकी सम्पूर्ण टीम अनुपस्थित पाई गई।
उक्त कृत्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति उदासीनता एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को दर्शाता है। आपका कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम के तहत पदीय कर्तव्यों के उल्लंघन की श्रेणी में होने से म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम के उपनियम के तहत श्री मनोज राय, सहायक पशु चिकित्सक क्षेत्र, पशु चिकित्सालय ऊमरी, भिण्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, मेहगांव जिला भिण्ड नियत किया जाता है तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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