खेतों में नरवाई जलाने पर 49 कृषकों पर लगाया जुर्माना
09 मई 2025, खंडवा: खेतों में नरवाई जलाने पर 49 कृषकों पर लगाया जुर्माना – पर्यावरण सुरक्षा हेतु नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 अन्तर्गत जिले में गेहूँ एवं अन्य फसलों की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाये जाने को लेकर कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार जिले में नरवाई जलाना प्रतिबंधित किया गया है।
तहसीलदार पुनासा द्वारा कृषकों को फसल कटाई उपरांत समझाइश दिए जाने के बाद भी नरवाई जलाने संबंधित घटना घटित हुई जिस पर तहसील पुनासा के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में कार्यवाही करते हुए 22 कृषकों पर 102700 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। उन्होंने बताया कि कृषक जोगिन्दर पिता चिंताराम निवासी पुनासा पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है, इसी प्रकार कृषक संजय चैतराम, जसवंत निवासी ग्राम फिफरीमाल पर 5-5 हजार एवं सकरिया श्रीचंद निवासी ग्राम फिफरीमाल पर 2500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। कृषक लक्ष्मीकांत ग्राम केलवाखुर्द पर 1200 रूपये, कृषक लखण पिता पेमा निवासी ग्राम गुजरखेड़ी पर 2500 रूपये, कृषक वजीत सिंह निवासी ग्राम मोहना पर 2500 रूपये, कृषक रायसिंह निवासी ग्राम मोहना पर 2500 रूपये, कृषक बलीराम पिता छगन निवासी ग्राम मुंडई पर 2500, कृषक सालकराम पिता सेवकराम निवासी ग्राम मोहना पर 1500, कृषक महेंद्र सिंह पिता हिम्मत सिंह निवासी मुंडई पर 2500, कृषक भवर सिंह पिता सरदार सिंह निवासी ग्राम मोहना पर 2500, कृषक लखमेंद्र सिंह पिता देवेंद्र सिंह निवासी ग्राम मोहना पर 2500, कृषक प्यार सिंह पिता मनोहर सिंह निवासी ग्राम हंतिया पर 15000, कृषक मोति कुवंर बाई निवासी ग्राम मुंडई पर 5000, कृषक गमन सिंह पिता हिम्मत सिंह निवासी ग्राम मुंडई पर 5000, कृषक भवंरसिंह पिता हिम्मत सिंह निवासी ग्राम मोहना पर 5000, कृषक रमेश पिता रिच्छू निवासी ग्राम देगांवा पर 2500, कृषक लोकेन्द्र सिंह पिता कुबेर सिंह निवासी ग्राम मुंडई पर 2500, कृषक बलराम सिंह पिता कमेंद्र सिंह निवासी ग्राम मोहना पर 2500, कृषक विश्वपालसिंह पिता शिवपाल सिंह निवासी ग्राम मोहना पर 2500, कृषक पुष्पराज सिंह पिता जयपाल सिंह निवासी ग्राम अटुटखास पर 15000 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया है।
इसी प्रकार तहसीलदार मुंदी द्वारा तहसील मुंदी के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में कार्यवाही करते हुए 27 कृषकों पर 122500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जिसमें उन्होंने बताया कि कृषक शारदा बाई पति चंपालाल निवासी ग्राम कौड़िया खेड़ा पर 5000, कृषक रमोति बाई पति कैलाश निवासी ग्राम पिपलकोटा पर 15000, कृषक हरेसिंह पिता नत्थु निवासी ग्राम गोराड़िया पर 5000, कृषक रमेश पिता मुकुट सिंह निवासी ग्राम पिपलकोटा पर 5000, कृषक बलीराम पिता कन्हैया निवासी ग्राम दोहद पर 2500, कृषक विपत पिता शंकर निवासी ग्राम गुलगांव रैयत पर 5000, कृषक ललीता बाई पति विश्वनाथ सिंह निवासी ग्राम जामकोटा पर 5000, कृषक रेशम बाई पति जसवंत निवासी ग्राम पिपलकोटा पर 2500, कृषक कैलाश पिता गंगाराम निवासी ग्राम जामकोटा पर 5000, कृषक मोहन पिता जसवंत निवासी ग्राम पिपलकोटा पर 5000, कृषक रामाजी पिता सिताराम निवासी ग्राम पिपलकोटा पर 2500, कृषक सुरेंद्र पिता गंगाराम निवासी ग्राम जामकोटा पर 5000, कृषक सोहनलाल पिता चंपालाल निवासी ग्राम दैत पर 5000, कृषक शारदा पति सुरेंद्र निवासी ग्राम फिफरिया पर 5000, कृषक ठाकुर सिंह पिता रामलाल निवासी ग्राम फिफरिया पर 2500, कृषक चेनसिंह पिता रामलाल निवासी ग्राम फिफरिया पर 5000, कृषक लखन पिता धनाजी निवासी ग्राम गुयड़ा पर 5000, कृषक शिवेसिंह पिता मोतेसिंह निवासी ग्राम गुयड़ा पर 2500, कृषक दीपक पिता सुखलाल निवासी ग्राम गुयड़ा पर 5000, कृषक नारायण पिता मांगीलाल निवासी ग्राम गुयड़ा पर 2500, कृषक अरूण पिता सुरेंद्र निवासी ग्राम गुयड़ा पर 2500, कृषक मिश्रीलाल पिता भिकाजी निवासी ग्राम गुयड़ा पर 2500, कृषक अनिल कुमार पिता कड़वाजी निवासी ग्राम देवला रैयत पर 5000, कृषक मानसिंह पिता कड़वाजी निवासी ग्राम केनूद पर 5000, कृषक दीपक पिता श्रीराम निवासी ग्राम केनूद पर 5000, कृषक नानकराम पिता रूखडू निवासी ग्राम केनूद पर 5000 एवं कृषक मंजू पति राजू निवासी ग्राम केनूद पर 2500 रूपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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