डिंडोरी मत्स्य विभाग द्वारा 449 कि.ग्रा. मछली जब्त
12 अगस्त 2024, डिंडोरी: डिंडोरी मत्स्य विभाग द्वारा 449 कि.ग्रा. मछली जब्त – मध्य प्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3(2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है, जिसमें मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय, मत्स्य परिवहन आदि प्रतिबंधित है।
उक्त आदेश के परिपालन में गत दिनों श्री आर. के. चंदेल प्रभारी सहायक संचालक मत्स्योद्योग डिण्डौरी के नेतृत्व में श्री विशाल शरणागत मत्स्य निरीक्षक श्री जय प्रकाश धुर्वे,सहायक ग्रेड तीन आदि दल ने गाडासरई मछली बजार विकासखण्ड बजाग से कुल 449 कि.ग्रा. मछली जप्त की गई जिसकी नीलामी कर कुल राशि रुपये 6000/- शासन के खाते में जमा की गई।
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