राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

बायोस्टिमुलेंट्स पर सरकार की मोहलत: जानिए क्या है नया आदेश

22 मार्च 2025, नई दिल्ली: बायोस्टिमुलेंट्स पर सरकार की मोहलत: जानिए क्या है नया आदेश – कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2025 जारी किया है, जिसमें उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। यह संशोधन मुख्य रूप से उन बायोस्टिमुलेंट्स के निर्माण और आयात को प्रभावित करता है, जिनके लिए कोई विशिष्ट मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं।

17 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना (एस.ओ. 1236(ई)) के अनुसार, इस आदेश के प्रकाशन की तारीख तक ऐसे बायोस्टिमुलेंट्स का निर्माण या आयात करने वाली कोई भी इकाई अगले तीन महीनों तक अपनी गतिविधियां जारी रख सकती है, बशर्ते वे धारा 20सी के उप-खंड (5) के तहत अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करें। इससे बायोस्टिमुलेंट क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत व्यवसायों को नियामक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।

इसके अलावा, संशोधन में फॉर्म जी-3 के प्रावधानों का पालन करने की समय सीमा को भी बढ़ाया गया है। पहले 22 फरवरी 2025 की समय सीमा अब 16 जून 2025 तक बढ़ा दी गई है। यह विस्तार हितधारकों को नियामक अपेक्षाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए अधिक समय प्रदान करता है।

संशोधित आदेश आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के साथ तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
इस संशोधन से बायोस्टिमुलेंट्स के निर्माताओं और आयातकों को फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि उन्हें पंजीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, साथ ही इन उत्पादों पर नियामक निगरानी भी जारी रहेगी।

Advertisements
Advertisement
Advertisement

(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़,  टेलीग्रामव्हाट्सएप्प)

(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)

कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

www.krishakjagat.org/kj_epaper/

कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

www.en.krishakjagat.org

Advertisements
Advertisement
Advertisement