म.प्र. में कृषकों के लिए प्रमुख योजना: परंपरागत कृषि विकास योजना (पी.के.व्ही.वाय.)
8 सितम्बर 2022, भोपाल । म. प्र. में कृषकों के लिए प्रमुख योजना: परंपरागत कृषि विकास योजना (पी.के.व्ही.वाय.) –
विभाग: किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
योजना का नाम: परंपरागत कृषि विकास योजना (पी.के.व्ही.वाय.)
अधिकार क्षेत्र: केंद्र प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी : 2015-16
योजना का उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य वर्तमान खेती में रसायनिक उर्वरकों, खरपतवार नाशकों व कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के कारण भूमि एवं वातावरण में हानिकारक तत्वों की मात्रा में होने वाली वृद्धि को रोकना एवं जैविक उत्पादों के उत्पादन, प्रमाणीकरण और विपणन को प्रोत्साहन देना है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्तें: ऐसे सभी कृषक जिनके पास अपनी स्वयं की भूमि उपलब्ध है।
लाभार्थी वर्ग: सभी के लिए
लाभार्थी का प्रकार: किसान
लाभ की श्रेणी: अनुदान
योजना का क्षेत्र: ग्रामीण
आवेदन कहां करें : ATM / BTM / SADO Office
पदभिहित अधिकारी: परियोजना संचालक (आत्मा)
समय सीमा: फसल रबी/खरीफ के पूर्व
आवेदन प्रक्रिया: गांव के किसान गठित समूह के ग्रुप लीडर को आवेदन जमा करेंगे, तदोपरांत ग्रुप लीडर पी.जी.एस. पोर्टल पर ग्रुप का पंजीयन करेंगे।
अपील: परियोजना संचालक (आत्मा)
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया/ हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान: जैविक खेती करने हेतु शत-प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था कांइड /केश के रूप में।
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें: जमीन के दस्तावेज की छायाप्रति, पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड, जैविक खेती अपनाने बावत शपथ पत्र।
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