देवास जिले में पशु परिवहन, पशु मेला एवं पशु हाट बाज़ार प्रतिबंधित
29 नवम्बर 2022, देवास: देवास जिले में पशु परिवहन, पशु मेला एवं पशु हाट बाज़ार प्रतिबंधित – लंपी स्किन डिसीज रोग के संक्रमण से देवास जिले के पशुओं को बचाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अन्तर्गत जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने के लिए देवास जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में पशुओं का परिवहन, पशु मेला एवं पशुओं के हाट बाज़ारों को प्रतिबंधित किया गया है। अन्य जिलों /राज्यों से देवास जिला क्षेत्र की सीमा में पशुओं का प्रवेश भी प्रतिबंधित किया है।
उक्त आदेश आगामी एक माह तक प्रभावशाली रहेगा तथा प्रभावशाली अवधि में आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। यह आदेश आम जनता के महत्व का है तथा आम जनता से सम्बंधित है, जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना सम्भव नहीं होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।
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