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म.प्र., गुजरात एवं राजस्थान में गेहूं खरीद के मानकों में राहत

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म.प्र. में 40 फीसदी कम चमक वाला गेहूं भी खरीदा जाएगा

नई दिल्ली। सरकार ने बेमौसमी वर्षा और ओला वृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान को लेकर गेहूं खरीद के लिए नियमों में ढील दी है। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए नियमों में ढील दी जा चुकी है, क्योकि इन राज्यों में खरीद का काम शुरू हो चुका है। गुजरात में 25 फीसदी कम चमक, म.प्र. में 40 एवं राजस्थान में 50 फीसदी कम चमक वाला गेहूं खरीदा जाएगा। इसी तरह म.प्र. में 10 प्रतिशत तथा राजस्थान में 9 प्रतिशत टूटे गेहूं की खरीद हो सकेगी। केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने कहा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अभी गेहूं आना बाकी है। दोनों राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे एफसीआई के साथ मिलकर प्रभावित इलाकों से गेहूं के नमूने एकत्र करें और देरी से बचने के लिए क्षेत्रीय एफसीआई प्रयोगशाला में जांच करा कर केन्द्र को अपनी रिपोर्ट दें। रिपोर्ट मिलने पर विभाग इन राज्यों में ढील देने पर विचार करेगा।

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