सरकार की इस योजना से यूपी के ग्रामीण युवा भी बन सकते है खाद बीज के व्यापारी
28 जून 2025, भोपाल: सरकार की इस योजना से यूपी के ग्रामीण युवा भी बन सकते है खाद बीज के व्यापारी – उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू की गई एग्री जंक्शन योजना से राज्य के किसान अब खाद बीज की दुकान का संचालन कर कुशल व्यापारी भी बन सकते है। यह योजना विशेषकर ग्रामीण युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है।
योजना के तहत राज्य के युवाओं को खाद-बीज एवं कीटनाशक की दुकान संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत राज्य के कृषि निदेशालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक युवा 20 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु “प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना (एग्री जंक्शन) योजना” वर्ष 2022-23 में प्रारंभ की गई है, जिसमें प्रशिक्षित कृषि स्नातकों के माध्यम से एक ही स्थान पर किसानों को उच्च गुणवत्ता के खाद, बीज, कीटनाशक एवं उन्नत कृषि तकनीक के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना प्रदेश में 5 वर्ष (2027) तक लागू की गई है। योजना के तहत राज्य में कुल 10,000 कृषि केंद्र (एग्री जंक्शन) खोले जाएँगे। कृषि उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के स्नातक बेरोजगार युवकों को बीज एवं खाद की दुकान संचालित किए जाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे ना केवल समय से किसानों को उन्नतशील किस्म के खाद-बीज एवं कीटनाशक किसानों को मिल सकेंगे बल्कि किसानों को कृषि की नई तकनीक के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसके अलावा योजना के माध्यम से स्नातक बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। एग्री जंक्शन योजना लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा। ऐसे युवा को कृषि एवं संबंधित विषयों जैसे कृषि व्यवसाय प्रबंधन, उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन आदि से किसी राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालयों से डिग्री ली हो, आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक न हो, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं को आयु में अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी।
आवेदन कहाँ करें
प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन (एग्री जंक्शन) योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति कृषि विभाग की वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो आदि की आवश्यकता होगी। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित जनपद के उप-कृषि निदेशक कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
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