गुना जिले में मक्का/धान फसल कटाई में कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा रीपर अनिवार्य
29 अक्टूबर 2026, गुना: गुना जिले में मक्का/धान फसल कटाई में कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा रीपर अनिवार्य – जिले में मक्का/पराली/फसल अवशेष जलाने पर कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल द्वारा प्रतिबंध लगाया गया हैं। प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।
जिले के कृषकों द्वारा मक्का/पराली/फसल अवशेष जलाने पर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। 02 एकड़ भूमि की मक्का/पराली/फसल अवशेष जलाने पर 2500/- रुपये अर्थदंड, 2 से 5 एकड़ में 5 हजार एवं 5 एकड़ से अधिक भूमि पर 15000 का अर्थदण्ड भरना होगा। इसके अतिरिक्त पुलिस कार्यवाही भी की जा सकती हैं, साथ ही प्रत्येक कम्बाईन/हार्वेस्टर मशीन संचालकों को यह अनिवार्य होगा कि वह हार्वेस्टर मशीन के साथ-साथ भूसा बनाने की मशीन (स्ट्रा रीपर) लगाकर फसल कटाई के बाद अवशेष से स्थल पर ही भूसा बनाकर अवशेषों का प्रबंधन करेंगे। स्ट्रा रीपर के उपयोग करें बिना यदि कोई कृषक फसल काटने हेतु दबाव बनाता है तो संबंधित कम्बाइन हार्वेस्टर संचालक इसकी सूचना तत्काल संबंधित ग्राम पंचायत निगरानी अधिकारी/पंचायत सचिव या पुलिस थाने को देगा। कृषक/ कम्बाइन हार्वेस्टर संचालक ऐसा करते हुए पाये जाते हैं तो संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर जुर्माना अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर, पुलिस कार्यवाही भी की जा सकती हैं।
किसानों के खेतों में मक्का/पराली/फसल अवशेष जलाने की घटनाओं की जानकारी प्रतिदिन सेटेलाईट मॉनिटरिंग के माध्यम से कृषि विभाग, कृषि अभियांत्रिकी एवं राजस्व विभाग को प्राप्त हो जाती है, जिसके आधार पर मक्का/पराली/फसल अवशेष जलाने वाले ग्रामों में राजस्व एवं कृषि विभाग की टीमों द्वारा मक्का/पराली/फसल अवशेष जलाने के स्थान पर तत्काल पहुंचकर पंचनामा एवं प्रकरण तैयार कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा जुर्माने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। हार्वेस्टर से फसल कटाई के उपरांत स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर का उपयोग अनिवार्य किया गया है।
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