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राज्य कृषि समाचार (State News)

फल-पौध ‍विक्रेता नर्सरी के लिये लायसेंस बनाने का कार्य आरंभ

17 मई 2023, इंदौर: फल-पौध ‍विक्रेता नर्सरी के लिये लायसेंस बनाने का कार्य आरंभ – उद्यानिकी विभाग द्वारा इन्दौर जिले के रोपणी संचालकों एवं फल पौध विक्रय करने वाले विक्रेताओं व रोपणी संचालित करने के लिए लायसेंस लेने की प्रक्रिया अनिवार्य है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान-2 अंतर्गत 10 मई से 31 मई 2023 तक चलाया जा रहा है, जिसमें उद्यानिकी विभाग की एक सेवा फल पौध रोपणी की अनुज्ञप्ति जारी करना एवं उसका नवीनीकरण करना सम्मिलित है।

मध्यप्रदेश शासन उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण विभाग की सेवा के तहत फल पौध विक्रय करने वाले विक्रेताओं से कहा है कि अपने निकटतम लोक सेवा केंद्र से संपर्क कर फल पौध विक्रय के लिए संचालित रोपणीयों की अनुज्ञप्ति व उसका नवीनीकरण की कार्यवाही करें। फल पौध रोपणी हेतु लायसेंस जारी करने का कार्यवाही हेतु विकासखंड अधिकारियों एवं कार्यालय उप संचालक उद्यान चिड़ियाघर के पास ए.बी. रोड़ जिला इन्दौर में संपर्क किया जा सकता है।

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