बिना लाइसेंस बीज बिक्री पर सख्ती, उद्यानिकी विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य
21 जनवरी 2026, भोपाल : बिना लाइसेंस बीज बिक्री पर सख्ती, उद्यानिकी विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य – निजी बीज विक्रेता जिनके द्वारा सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय फसलों के बीजों का व्यापार उद्यानिकी विभाग से लाइसेंस लिये बिना विक्रय नहीं किये जाये। उक्त बीजों के व्यापार करने के लिये विक्रेता उद्यानिकी विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है।
बिना बीज लाइसेंस के व्यापार करते पाये जाने पर विक्रेताओं के विरुद्ध बीज अधिनियम-1966 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही सम्बन्धित निजी बीज विक्रेता की रहेगी।
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