राजगढ़: खेत में नरवाई जलाने के मामले में प्रकरण दर्ज जांच शुरू
14 अप्रैल 2026, राजगढ़: राजगढ़: खेत में नरवाई जलाने के मामले में प्रकरण दर्ज जांच शुरू – कृषि विस्तार अधिकारी विकासखंड ब्यावरा द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर थाना प्रभारी सुठालिया द्वारा प्रथम सूचना के अनुसार ड्यूटी के दौरान एक प्रकरण दर्ज किया गया है। आवेदन में बताया गया कि ग्राम परधानी कुंडल भू स्वामी पलारपुर निवासी नौरंगसिंह लोधी पिता रामचरण लोधी द्वारा खेत में नरवाई जलाने की घटना सामने आई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि विस्तार अधिकारी विकासखंड ब्यावरा के माध्यम से यह सूचना दी गई कि 02 अप्रैल, 2026 को कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा सैटेलाइट मॉनिटरिंग 2026 आई.सी.आर.सी. क्राइस से प्राप्त डाटा के अनुसार फसल अवशेष जलाने की घटना की जानकारी प्राप्त हुई है। जांच में यह सामने आया कि ग्राम परधानी कुंडल भू स्वामी पलारपुर स्थित भूमि सर्वे नं. 684/2 रकबा 0.886 हेक्टेयर में आरोपी द्वारा नरवाई जलाई गई। यह कृत्य वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक 12-37/2017/18-5 दिनांक 15.05.2017 के उल्लंघन की श्रेणी में पाया गया।
मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (बी.एन.एस.एस.) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। साथ ही, कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत पंचनामा, सत्यापित प्रतियां एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस प्रकरण में उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग ब्यावरा को भी सूचित किया गया है, जिससे आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जा सक।
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