मंडी अधिनियम के उल्लंघन पर लगाया जुर्माना
03 मई 2025, मंडला: मंडी अधिनियम के उल्लंघन पर लगाया जुर्माना – एसडीएम नैनपुर श्री आशुतोष एम. ठाकुर के दिशा निर्देश में गठित संयुक्त जांच दल द्वारा कृषि उपज मंडी नैनपुर क्षेत्रांतर्गत चिरईडोंगरी (रेलवे) में मण्डी अनुज्ञप्तिधारी फर्म मेसर्स संजय साहू के गोदाम/प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया गया।
तहसीलदार के नेतृत्व में की गई इस कार्यवाही में निरीक्षण के उपरान्त संबंधित फर्म के ई-अनुज्ञा पोर्टल स्टॉक तथा भौतिक गणना में पाई गई मात्रा में अंतर परिलक्षित होना, जिसमें कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 तथा उपविधि-2000 के प्रावधानों का स्पष्टतः उल्लंघन किया जाना पाया गया।
भारसाधक अधिकारी एसडीएम के निर्देशानुसार मण्डी अधिनियम 1972 एवं उपविधि-2000 की धारा 19 (4) तथा धारा-53 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये संबंधित फर्म कर प्रो. प्रा. श्री संजय साहू द्वारा कुल दाण्डिक मंडी शुल्क 21567 रुपये समझौता शुल्क 5000 रुपये तथा निराश्रित शुल्क 4314 रुपये कुल जुर्माना राशि 30881 रुपये वसूल कर शासन के खजाने में जमा कराए गए ।
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