राज्य कृषि समाचार (State News)

कोई भी किसान फसल बीमा से वंचित नहीं रहे – बैंक मैनेजरों को निर्देश

29 अगस्त 2020, इंदौर: इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने निर्देश दिये है कि इंदौर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी ऋणी और अऋणी किसानों की फसलों का अनिवार्य रूप से बीमा कराया जाये। कोई भी किसान फसल बीमा से वंचित नहीं रहे। उन्होंने सभी एसडीओ (राजस्व), बैंक मैनेजरों तथा संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही के लिये निर्देश दिये है।

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उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने फसल बीमा योजना की प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी है। इसके मद्देनजर जरूरी है कि सभी किसान इस अवधि में बीमे की प्रीमियम राशि जमा कर दें। इंदौर जिले में सोयाबीन इस बीमे के लिये अधिसूचित फसल है।

जिले के किसानों से आग्रह किया गया है कि बोनी का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक के साथ प्रस्ताव फार्म भरकर बीमा करवा सकते है। ऋणमान का दो प्रतिशत अर्थात 900 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से प्रीमियम बैंक में जमा कर बीमा करवाया जा सकता है। बीमा होने से प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पादन कम आने की स्थिति में क्षतिपूर्ति की भरपाई बीमा राशि से हो सकेगी। जिससे की किसानों को कम जोखिम होगा। फसल बीमा के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने अथवा समस्या समाधान के लिए निकटवर्ती बैंक शाखा, प्राथमिक सहकारी साख समिति, कृषि विभाग के मैदानी अमले तथा विभाग के विकासखण्ड स्तरीय शासकीय सेवकों से सम्पर्क किया जा सकता है.

Photo credit: paulswansen on VisualHunt.com / CC BY-ND

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