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राज्य कृषि समाचार (State News)

उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि पर काबिज काश्तकारों का रिकॉर्ड संधारित करने की व्यवस्था करें : राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष

1 अक्टूबर 2022, जयपुर । उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि पर काबिज काश्तकारों का रिकॉर्ड संधारित करने की व्यवस्था करें : राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष – उपनिवेशन मंत्री श्री शाले मोहम्मद ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि जो काश्तकार वर्षों से उपनिवेशन क्षेत्र की भूमि पर काबिज है और कृषि कार्य कर रहे है उनका भी रिकॉर्ड संधारित करने के प्रयास किये जायेंगे।

श्री मोहम्मद प्रश्नकाल में सदस्यों द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गये पुरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान विधासभा अध्यक्ष डॉ.सी.पी जोशी ने सदस्यों की भावना के अनुरूप उपनिवेशन मंत्री को निर्देश दिये कि उपनिवेशन क्षेत्रों में वर्षों से जो काश्तकार भूमि पर काबिज है और खेती का कार्य कर रहे है, उनका रिकॉर्ड संधारित करे, ताकि काश्तकार सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के साथ बैठक कर इस सम्बन्ध मेें आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायें।

प्रारम्भ में उपनिवेशन मंत्री ने बताया कि जिन काश्तकारों को भूमि आवंटित नहीं की गई है उनका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जिनको भूमि आंवटित हो चुकी है उनका रिकॉर्ड संधारित है। उन्होंने बताया कि उन काश्तकारों की सूची भी है जिनको भूमि अलॉटमेन्ट हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि इस सम्बन्ध 27 प्रकरण प्राप्त हुए है जिनमे 15 का निस्तारण किया जा चुका है।

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इससे पहले विधायक श्री धर्मेन्द्र कुमार के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उपनिवेशन मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र पीलीबंगा में अधिसूचना दिनांक 14.10.1988 में तहसील रावतसर के 45 राजस्व ग्राम/चकों के 169 ख.न./प.नं. का रकबा विशेष आवंटन सूची में अधिसूचित किया गया है। तहसील क्षेत्र पीलीबंगा के 97 राजस्व  ग्राम/चकों के 530 ख.नं./प.नं. का रकबा विशेष आवंटन सूची में अधिसूचित किया गया है। उन्होंने कहा विशेष आवंटन के संबंध में नोटिफिकेशन मुरब्बाट/ ख.नं./ चक अनुसार जारी किया जाता है। उन्होंने कहा कि काश्तकारों का रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता है।

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श्री मोहम्मद ने कहा कि विशेष आवंटन गजट में प्रकाशित रकबा/भूमि को किसी प्रभावित काश्तकार/ आवेदक द्वारा अन्य प्रकार से आवंटन/ अधिकार/खातेदारी/टीसी से पुख्ता आदि का  आवेदन/ वाद दायर किया जाता है तो उसकी पात्रता की जांच कर, जिला कार्यालय द्वारा अनुशंषा सहित डिनोटिफिकेशन के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने पर परीक्षणोपरान्त उचित पाये जाने पर विशेष आवंटन से मुक्त करने की कार्यवाही समय-समय पर की जाती रही  है /  की जाती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उपनिवेशन विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजस्व अभिलेख में काश्तकारों के जाति नाम गलत इन्द्राज होने की दशा में उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने के पश्चात राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 एवं राजस्थान भू-राजस्व (भू अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 369 के अन्तर्गत उक्त  अभिलेख में जाति संबंधित त्रुटियों को दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है । उन्होंने इस संबंध में विभाग द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों की प्रतियाँ सदन के पटल पर रखी।

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