राज्य कृषि समाचार (State News)

चित्तौड़गढ़ में उर्वरक कारोबारियों पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, नियम उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबित

15 मई 2026, चित्तौड़गढ़: चित्तौड़गढ़ में उर्वरक कारोबारियों पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, नियम उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबित – राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता बनाए रखने तथा यूरिया की कालाबाजारी एवं जमाखोरी पर रोक लगाने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत गुरुवार को कृषि विभाग की टीम ने विभिन्न उर्वरक विक्रेताओं एवं संस्थाओं का औचक निरीक्षण किया।

कृषि अधिकारी कपासन हीरालाल सालवी एवं प्रशांत कुमार जाटोलिया द्वारा मैसर्स अंकित फर्टिलाइजर्स, डिंडोली (राशमी) के विक्रय परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान पर मूल्य सूची एवं स्टॉक रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में नहीं पाए गए। साथ ही स्टॉक रजिस्टर प्राधिकृत अधिकारी से प्रमाणित नहीं था तथा विक्रय किए गए उर्वरकों का रिकॉर्ड भी संधारित नहीं किया गया था। मौके पर उपलब्ध उर्वरक स्टॉक में भी अंतर पाया गया।

इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए कृषि अधिकारी हीरालाल सालवी द्वारा प्रतिष्ठान के उर्वरक अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) के निलंबन की अनुशंसा की गई। अनुशंसा के आधार पर गुरुवार 14 मई को मैसर्स अंकित फर्टिलाइजर्स, डिंडोली (राशमी) का उर्वरक अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिया गया।

इसी क्रम में कृषि अधिकारी मिशन चित्तौड़गढ़ रामजस खटीक द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति पांडोली का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मूल्य सूची एवं स्टॉक रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में नहीं पाए जाने तथा विक्रय किए गए उर्वरकों का रिकॉर्ड संधारित नहीं होने पर समिति को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

कृषि विभाग ने जिले के समस्त आदान विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे नियमानुसार ही उर्वरकों एवं अन्य कृषि आदानों का विक्रय करें, प्रत्येक कृषक को अनिवार्य रूप से बिल उपलब्ध करवाएं तथा समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रतिष्ठान पर संधारित रखें।

संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. शंकर लाल जाट ने जिले के कृषकों से अपील की है कि वे आवश्यकता अनुसार ही उर्वरकों की खरीद करें तथा अनावश्यक अग्रिम भंडारण से बचें। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है।

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