छिंदवाड़ा में 9 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित
बिना ई-विकास के उर्वरक वितरण का मामला
12 अप्रैल 2026, छिन्दवाड़ा: छिंदवाड़ा में 9 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित – मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में उर्वरकों का शत-प्रतिशत वितरण अब केवल ई-विकास पोर्टल के माध्यम से ही किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी अन्य माध्यम से उर्वरक विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इसी क्रम में कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन द्वारा गत दिवस आयोजित एपीसी बैठक में उर्वरक भंडारण एवं वितरण व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिले के सभी उर्वरक विक्रेताओं, डबल लॉक केंद्रों, सेवा सहकारी समितियों, एमपी एग्रो तथा निजी विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए। निर्देशों में कहा गया है कि शासन के आदेशानुसार यदि जिले में बिना ई-प्रणाली के उर्वरकों का वितरण किया जाता है, तो संबंधित संस्था या विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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