खरगोन: ई-विकास प्रणाली की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई
7 निजी उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित
18 अप्रैल 2026, खरगोन: खरगोन: ई-विकास प्रणाली की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई – किसानों को उर्वरकों का सुचारू, पारदर्शी एवं समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा ई-विकास उर्वरक वितरण प्रणाली लागू की गई है। इसके अंतर्गत 01 अप्रैल 2026 से जिले में उर्वरकों का शत-प्रतिशत वितरण ई-विकास प्रणाली के माध्यम से किया जाना अनिवार्य किया गया है।
जिले में निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि 01 अप्रैल 2026 से कुछ निजी एवं सहकारी उर्वरक विक्रेताओं द्वारा ई-विकास प्रणाली के माध्यम से उर्वरक विक्रय नहीं किया गया। इस पर संबंधित 15 निजी एवं सहकारी उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसमें से नियमों का उल्लंघन करने वाले 7 निजी उर्वरक विक्रेताओं के उर्वरक लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
प्रशासन ने जिले के समस्त निजी एवं सहकारी उर्वरक विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ई-विकास प्रणाली से ही उर्वरक वितरण अनिवार्य रूप से किया जाए। भविष्य में यदि किसी विक्रेता द्वारा ई-विकास प्रणाली के बाहर उर्वरक विक्रय किया गया, तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कठोर वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। प्रशासन ने किसानों से भी अपील की है कि वे उर्वरक क्रय करते समय ई-विकास प्रणाली के माध्यम से ही उर्वरक प्राप्त करें, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचा जा सके और शासन की योजनाओं का लाभ पारदर्शी रूप से मिल सके।
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