राज्य कृषि समाचार (State News)

उत्तर प्रदेश में किसानों को सोलर पंप पाने का स्वर्णिम अवसर

05 मार्च 2024, लखनऊ: उत्तर प्रदेश में किसानों को सोलर पंप पाने का स्वर्णिम अवसर – उत्तरप्रदेश के कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2024 -25  में  ‘पहले आओ ,पहले सोलर पंप पाओ ‘के आधार पर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान ( पी एम- कुसुम ) योजना अंतर्गत कृषकों को अनुदान पर 54 हज़ार सोलर पंप पाने का स्वर्णिम अवसर उपलब्ध कराया गया है। यह योजना 27  फरवरी से राज्य के विभिन्न जिलों में शुरू हो चुकी है, जो लक्ष्य की समाप्ति तक जारी रहेगी।

उल्लेखनीय है कि इस योजना में 2 एचपी डीसी /एसी सर्फेस पंप और 2 एचपी डीसी /एसी सबमर्सिबल पंप के अलावा 3 एचपी से 10 एचपी तक एसी सबमर्सिबल पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। जिसमें सोलर पंप के न्यूनतम  निर्धारित मूल्य 1 लाख 71 हज़ार 716 रु से लेकर अधिकतम मूल्य 5 लाख 57 हज़ार 620 के विरुद्ध राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा पंप क्षमता अनुसार न्यूनतम कुल अनुदान 1 लाख 3 हज़ार 30 रु / पंप से लेकर अधिकतम कुल अनुदान 2 लाख 66 हज़ार 456 रु /प्रति पंप अनुदान दिया जाएगा। प्रत्येक पंप के लिए किसानों को 5 हज़ार रु टोकन मनी जमा करना अनिवार्य होगा।

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पात्रता एवं शर्तें – इस योजना का लाभ उठाने के लिए कृषकों को विभागीय वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जिसमें ऑन लाइन बुकिंग के लिए 5  हज़ार रु  टोकन मनी के रूप में ऑन लाइन जमा करना होगा। 2 एचपी हेतु 4 इंच , 3 व 5 एचपी हेतु 6 इंच तथा 7.5 और 10 एचपी हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। सत्यापन में उपयुक्त बोरिंग नहीं पाए जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जाएगी और आवेदन निरस्त हो जाएगा। बता दें कि 22 फीट तक 2 एचपी सर्फेस ,50 फीट तक 2 एचपी सबमर्सिबल ,150 फीट तक 3 एचपी सबमर्सिबल ,200 फीट तक 5 एचपी  सबमर्सिबल और 300 फीट की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 7.5 एचपी तथा 10 एचपी सबमर्सिबल सोलर पंप उपयुक्त होते हैं। कृषक अपनी आवश्यकतानुसार सोलर पंप का चयन कर सकते हैं।

टोकन मनी कन्फर्म होने के 14 दिन के अंदर किसानों को अवशेष कृषक अंश की धन राशि ऑन लाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा ऑन लाइन जमा करना होगा। प्रदेश में सिंचाई हेतु  विद्युत रहित क्षेत्रों में प्रयोग किए जा रहे डीज़ल पंप / अन्य सिंचाई साधनों को सोलर पंप में परिवर्तित किया जा सकेगा।  इसके अलावा जिन किसानों के यहां ट्यूबवेल पर सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे उनके यहाँ पूर्व से स्थापित बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे और भविष्य में बिजली कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे । दोहित /अति दोहित क्षेत्रों में नए सोलर पंपों की स्थापना नहीं की जाएगी। लेकिन यदि किसान सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का प्रयोग कर रहा है तो पूर्व से स्थापित डीज़ल पंप को सोलर पंप  में परिवर्तित किया जा सकता है। किसान द्वारा बैंक से ऋण लेकर कृषक अंश जमा करने पर कृषि अवस्थापना निधि ( एआई एफ) से नियमानुसार ब्याज में छूट अनुमान्य है। कृषक, सोलर पंप स्थापित होने के बाद स्थल परिवर्तन नहीं करेंगे,यदि स्थल परिवर्तन किया जाता है तो सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि कृषक से वसूल की जावेगी।

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