राज्य कृषि समाचार (State News)

सागर जिले में खुले बोरवेल की सूचना देवें – कलेक्टर श्री आर्य

18 अप्रैल 2024, सागर: सागर जिले में खुले बोरवेल की सूचना देवें – कलेक्टर श्री आर्य – अनुपयोगी एवं खुले नलकूप, बोरवेल, ट्यूबवेल को तत्काल चिन्हित  कर बंद कराएं। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने दिए। इस  मौके  पर अपर कलेक्टर श्री रुपेश उपाध्याय, नगर निगम कमिश्नर श्री राजकुमार खत्री, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पीसी शर्मा सहित समस्त एसडीएम, समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यालय अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने  अनुपयोगी एवं खुले नलकूप/बोरवेल/ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोके जाने के संबंध में समीक्षा लेकर निर्देश दिए कि भूमिगत  स्रोतों  से जल प्राप्त करने हेतु नलकूपों का खनन कार्य विभिन्न प्रयोजनों यथा सिंचाई, पेयजल एवं औद्योगिक कार्यों हेतु विभिन्न विभागों/संस्थाओं / निजी व्यक्तियों द्वारा शासकीय/अशासकीय उपयोग हेतु किया जाता है। नलकूप खनन के कार्य में जिन नलकूपों में जल आवक क्षमता प्राप्त नहीं होती है / कम प्राप्त होती है, उन नलकूपों में से कतिपय नलकूपों को संबंधित खनन एजेंसी, ठेकेदारों, व्यक्तियों, संस्थाओं द्वारा सुरक्षित किए बिना खुला छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण इन नलकूपों में छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं / जनहानि होने के समाचार प्राप्त होते हैं। ऐसे सभी चिन्हित कर नलकूपों /बोरों को तत्काल बंद कराए। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने समस्त जिले वासियों से अपील की है कि जहां भी खुले बोरवेल हो उसकी सूचना संबंधित थाने या राजस्व अधिकारियों को तत्काल दें।

नगरीय निकायों, जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों से संबंधित जन प्रतिनिधियों एवं अभियंताओं तथा अन्य शासकीय अमले को नलकूप खनन के पश्चात उसकी सुरक्षा एवं नलकूप के खुले होने की स्थिति में सुरक्षात्मक कार्यवाही के संबंध में समुचित प्रशिक्षण दिया जाए एवं ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में इस संबंध में पर्याप्त प्रचार प्रसार भी किया जाए। ग्राम सभाओं तथा नगरीय निकायों की बैठक में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाए। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने निर्देश दिए कि इस कार्य के लिए पटवारी सचिव सहायक सचिव सहित अन्य अधिकारियों के द्वारा तीन दिवस मे पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। यदि इसके बाद भी कोई घटना होती है तो इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी ज़िम्मेदार होगे।

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