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राज्य कृषि समाचार (State News)

16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पूर्णत: प्रतिबन्धित

04 जून 2025, खंडवा: 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पूर्णत: प्रतिबन्धित – मध्य प्रदेश राज्य में मध्य प्रदेश नदीय मत्स्योद्योग के अन्तर्गत 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है। इस अवधि में मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन एवं मत्स्य विक्रय करना निषेध किया गया है।

कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने बताया कि नियमों के उल्लंघन पर मध्य प्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष तक का कारावास एवं पांच हजार रुपये तक जुर्माना या  दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

मध्यप्रदेश शासन मछली पालन विभाग के अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से  नहीं  है, और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अन्तर्गत  नहीं लाया गया है, को छोड़कर समस्त नदियों/जलाशयों में बन्द ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णत: प्रतिबन्धित रहेगा। उन्होंने सर्व संबंधितों एवं मत्स्य पालकों को सूचित किया है कि वह इस अवधि में किसी प्रकार का मत्स्याखेट, परिवहन न करें और न ही इस कार्य में अन्य को सहयोग दें।

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