ग्रामीण क्षेत्रों में चारा परिवहन करने की मिली छूट :इंदौर
ग्रामीण क्षेत्रों में चारा परिवहन करने की मिली छूट
इंदौर (कृषक जगत): प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी आदेश के परिपालन में इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने लॉक डाऊन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जारी फसल कटाई के चलते निकलने वाले भूसे/हरे चारे के परिवहन के लिए सशर्त छूट के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में भूसा/ हरा चारा का भंडारण एवं परिवहन प्रातः10 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जा सकेगा।क्रेता व्यापारी का वाहन नगर निगम से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगा,लेकिन नगर निगम सीमा में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। भूसा भरने व खाली करने वाले मजदूरों को ग्लब्स, मास्क एवं सेनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।मजदूरों के हाथ धोने के लिए साफ पानी और साबुन की व्यवस्था सम्बन्धित व्यापारी द्वारा की जावेगी। कार्य के दौरान सामाजिक दूरी( डेढ़ से दो मीटर)को बनाए रखने का पालन सुनिश्चित करना होगा। एक समय में 3 – 4 से ज्यादा मजदूर नहीं रखेंगे।
नगर निगम सीमा में निवासरत ऐसे किसानों जिनकी ज़मीन नगर निगम सीमा से बाहर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में आती है, उन्हें कृषि कार्य हेतु छूट रहेगी। लेकिन उन्हें अपनी भू अधिकार( ऋण पुस्तिका) साथ में रखना होगा और मांगे जाने पर दिखाना होगा। उक्त नियमों का पालन नहीं करने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त हो जावेगी।