खेतों में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर लगेगा ज़ुर्माना
27 फरवरी 2023, खंडवा: खेतों में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर लगेगा ज़ुर्माना – खंडवा जिले में वर्तमान में गेहूं फसल की कटाई का कार्य प्रारंभ हो गया है। कम्बाईन हार्वेस्टर से गेहूं फसल की कटाई के बाद बहुत से किसान गेहूं फसल की नरवाई में आग लगा देते हैं । गेहूं की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाये जाने को प्रतिबंधित किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है।
उप संचालक कृषि ने बताया कि नरवाई जलाने से जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है, साथ ही पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। कहीं-कहीं पर गेहूं के खेत में आग लगाने की वजह से अन्य कृषकों की खड़ी गेहूं फसल या अन्य फसल जलने संबंधी समस्याएं भी निर्मित हो जाती है।
अतः किसान भाईयो से अपील है कि गेहूं फसल की कटाई के बाद नरवाई में आग न लगाएं । गेहूं की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाये जाने को प्रतिबंधित किया गया है। इसके उपरांत भी यदि किसान नरवाई में आग लगाते हैं तो उनके विरूद्ध पर्यावरण विभाग द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश क्रम में वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नोटिफिकेशन अनुसार कार्यवाही की जावेगी। निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर व्यक्ति/निकाय को नोटिफिकेशन प्रावधान अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि दण्डस्वरुप वसूल की जावेगी। उप संचालक कृषि ने बताया कि ऐसे छोटे कृषक जिनके पास दो एकड़ से कम जमीन है उनको 2500 रूपए, दो एकड़ से पांच एकड़ तक जमीन वाले कृषकों को 5000 रूपए तथा पांच एकड़ से अधिक जमीन वाले कृषकों से 15 हजार रूपए का जुर्माना वसूला जायेगा।
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