राज्य कृषि समाचार (State News)

अशोकनगर: ई-टोकन  का उल्लंघन, दो उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित

19 मई 2026, अशोकनगरअशोकनगर: ई-टोकन  का उल्लंघन, दो उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित – शासन द्वारा ई-विकास पोर्टल से ई-टोकन जनरेट करके कृषकों को उर्वरक वितरण की व्यवस्था की गई है। लेकिन  मेसर्स मधुवन कीटनाशक एवं कृषि सेवा केन्द्र कदवाया रोड़ ईसागढ़ एवं मेसर्स जैन कृषि सेवा केन्द्र बंगला चौराहा विकासखण्ड मुंगावली द्वारा कृषकों के ई-टोकन जनरेट होने के बाद भी उर्वरक प्रदाय करने से मना कर उर्वरक प्रदान नहीं किया गया ।

उर्वरक विक्रेताओं का यह कृत्य उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में निहित प्रावधानों के उल्लंघन पाए जाने के कारण अनुज्ञापन अधिकारी एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला अशोकनगर द्वारा दोनों उर्वरक विक्रेताओं के उर्वरक लाइसेंस निलंबित करने की कार्यवाही की गई है। सभी उर्वरक विक्रेताओं को सूचित किया गया है कि ई-टोकन से ही नियमानुसार कृषकों को उर्वरक प्रदान करें।

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