National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

मृत्यु प्रमाणपत्र के आधार पर अंतरित होगी कीटनाशक अनुज्ञप्ति

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28 अक्टूबर 2023, नई दिल्ली: मृत्यु प्रमाणपत्र के आधार पर अंतरित होगी कीटनाशक अनुज्ञप्ति – कृषि आदान विक्रेताओं के लिए यह खबर राहत देने वाली है कि खुदरा विक्रेता अथवा डीलर की मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्य द्वारा आवेदन के साथ अनुज्ञप्ति अधिकारी को मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र पेश किए जाने पर कीटनाशक अनुज्ञप्ति अंतरित हो सकेगी। इसमें एक शर्त है कि जो आवेदक नियम 10 में उल्लेखित अर्हताओं के बिना है, उन्हें अनुज्ञप्ति अंतरण के लिए एक वर्ष की अवधि में कीटनाशी प्रबंधन में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। इस संबंध में भारत के राजपत्र में संख्या क्रमांक 794 (अ)/ दिनांक 23 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना जारी की गई है।

उल्लेखनीय है कि कृषि आदान विक्रेता की मृत्यु होने पर उसके वारिस के नाम कीटनाशक अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए भारत सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 406 (अ ) दिनांक 1 जून 2023 को प्रकाशित कर 30 दिन की अवधि में शिकायत अथवा सुझाव आमंत्रित किए थे। लेकिन उक्त प्रारूप नियमों पर जनता की ओर से कोई शिकायत या सुझाव प्राप्त नहीं हुए तो केंद्र सरकार द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 ( 1968 का 46 ) की धारा 36 में संशोधन कर नया कीटनाशी ( पांचवा संशोधन ) नियम बनाया, जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

बता दें कि मृत खुदरा विक्रेता या डीलर के परिवार के सदस्य को अनुज्ञप्ति अंतरण के लिए कीटनाशी प्रबंधन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूरा करना होगा इसके लिए एक वर्ष की अवधि के लिए या परिवार के सदस्यों के कीटनाशी प्रबंधन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूरा होने तक , जो भी पहले हो ,अनंतिम रूप से अंतरित की जाएगी। इस अवधि के दौरान आवेदक नियम 10 में दी गई ऐसी शैक्षिक अर्हता वाले व्यक्ति को नियोजित कर सकेगा।

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