आवश्यक अस्थायी आधार पर 300 पशुधन सहायकों की भर्ती होगी
1 अक्टूबर 2022, जयपुर । आवश्यक अस्थायी आधार पर 300 पशुधन सहायकों की भर्ती होगी – प्रदेश के गौवंशीय पशुओं में फैल रही लम्पी स्किन डिजीज को लेकर पशुपालन विभाग की ओर से ज्यादा प्रभावित 17 जिलों में आवश्यक अस्थायी आधार (यूटीबी) पर 300 पशुधन सहायकों की जिलेवार भर्ती की जाएगी।
पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने बताया कि जैसलमेर, चित्तौडग़ढ़, बाड़मेर, पाली, बीकानेर, उदयपुर, राजसमंद, जालौर, जोधपुर, सिरोही, झालावाड़, चुरू, सवाईमाधोपुर, कोटा, अजमेर, धौलपुर एवं बारां जिलों में पशुधन सहायकों के 300 पदों पर जिलेवार भर्ती की जाएगी। श्री कटारिया ने बताया कि इन 17 जिलों में भर्ती प्रक्रिया जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला स्तर पर विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएंगे।
श्री कटारिया ने बताया कि इच्छुक योग्यताधारी अभ्यर्थी 30 सितम्बर को प्रात: 11 बजे से सायं 5 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन सम्बन्धित जिला कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर के स्तर पर वरीयता सूची का निर्धारण कर नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि लम्पी रोग से सर्वाधिक प्रभावित 18 जिलों में 730 पशुधन सहायकों को नियमित नियुक्ति दी जा चुकी है। साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड से सफल अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर शेष रहे पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति आदेश जारी कर 1436 पदों की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा।
लम्पी स्किन डिजीज से व्यापक रूप से प्रभावित 12 जिलों के लिए आवश्यक अस्थायी आधार पर भर्ती किए गए पशु चिकित्साधिकारियों के लिए कार्यग्रहण तिथि बढ़ा दी है।
पशुपालन विभाग के शासन सचिव श्री पीसी किशन ने बताया कि 31 अगस्त को शासन स्तर से जारी पदस्थापन आदेशानुसार 197 पशु चिकित्साधिकारियों को आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति प्रदान कर 8 सितम्बर तक कार्यभार ग्रहण करने का समय दिया गया था। नियत तिथि तक 141 पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा ही कार्यभार ग्रहण किया गया है। कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले 56 पशु चिकित्साधिकारियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 24 सितम्बर तक कार्यभार करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। उन्होंने बताया कि नियत तिथि तक कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का चयन आदेश स्वत: निरस्त मानते हुए पदस्थापन आदेश विलोपित कर दिए जायेंगे।
इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकरी विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।
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